Friday, June, 27,2025

अधूरी तैयारी, उलझन में डॉक्टर्स... कैसे हो ऑनलाइन रिपोर्ट !

जयपुर: राजस्थान में स्वास्थ्य विभाग ने 1 मई से मेडिको लीगल केस (एमएलसी) और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को मेडलेपर पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज करना अनिवार्य कर दिया है, लेकिन अधूरी तैयारी और पोर्टल की तकनीकी खामियों ने डॉक्टर्स के लिए इस सिस्टम को लागू करना चुनौतीपूर्ण बना दिया है। मेडलेपर पोर्टल में कई तकनीकी खामियां सामने आई हैं। साथ ही, अस्पतालों में संसाधनों के अभाव में रिपोर्ट तैयार करना मुश्किल हो गया है। इसको लेकर चिकित्सा विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) आनंद कुमार को पत्र लिखकर समस्याओं का समाधान करने का आग्रह किया है। नए निर्देशों के अनुसार एमएलसी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को ऑनलाइन दर्ज करना अनिवार्य है। इसका उद्देश्य पारदर्शिता, डिजिटल रिकॉर्ड की सुरक्षा और पुलिस व कोर्ट को समयबद्ध जानकारी उपलब्ध कराना है।

ऑनलाइन रिपोर्ट के लिए न संसाधन, ना ही एक्सपर्ट

एमएलसी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को ऑनलाइन करने के लिए सरकारी अस्पतालों में बुनियादी सुविधाएं जैसे पर्याप्त कंप्यूटर, हाई-स्पीड इंटरनेट और प्रशिक्षित डाटा ऑपरेटर उपलब्ध नहीं हैं। एक डॉक्टर ने नाम नहीं छापने की शर्त पर का पर बताया कि मरीजों का इलाजडन सिस्टम में डाटा एंट्री भी करनी पड़ रही है, लेकिन न तो कंप्यूटर हैं और ना ही इंटरनेट की स्पीड। ऐसे में समय पर रिपोर्ट अपलोड करना मुश्किल हो रहा है।

संस्थानों व चिकित्सकों का मैपिंग सही नहीं

मेडलेपर पोर्टल की खामियों के चलते चिकित्सा संस्थानों और चिकित्सकों की मैपिंग संभव नहीं हो पा रही है। नए जिले बालोतरा, डीग, डीडवाना-कुचामन, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़, सलूम्बर और फलोदी में मेडलेपर पोर्टल पर थानों की सूची प्रदर्शित नहीं हो रही है। साथ ही, प्रदेश के सैटेलाइट चिकित्सालयों का मेडलेपर पोर्टल पर कोई उल्लेख नहीं है। पोर्टल पर ब्लॉक पीएचसी, सिविल सर्जन, डिस्पेंसरी, मेडिकल कॉलेज, पीजीआई, पॉलीक्लिनिक, पोस्टमार्टम हाउस, रेफरल हेल्थ इंस्टीट्यूट और ट्रेनिंग सेंटर जैसे संस्थानों का उल्लेख है, जो राजस्थान में मौजूद नहीं हैं।

पुलिस और चिकित्सा के सर्कल अलग-अलग

चिकित्सा विभाग ने जयपुर को दो भागों में बांटा है, जबकि पुलिस विभाग के यहां 6 सर्कल हैं। किसी एक सर्कल से संस्थान को मैप करने पर अन्य सर्कल के थाने व संस्थान पोर्टल पर नहीं दिखते। वहीं, जोधपुर में चिकित्सा विभाग के अनुसार एक सीएमएचओ है, लेकिन पुलिस विभाग ने इसे चार सर्कल में बांटा है। कमोबेश, सब जगह यह समस्या सामने आ रही है।

मैपिंग नहीं होने तक रिपोर्ट संबंधित थाने में देनी होगी

चिकित्सा विभाग ने सभी सरकारी अस्पतालों को पुलिस थानों और अस्पतालों की मैपिंग नहीं होने तक मेडिको लीगल रिपोर्ट भरकर संबंधित मेडिकल जूरिस्ट के हस्ताक्षर की एक प्रति संबंधित पुलिस थाने में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। अगर पोर्टल से ऑनलाइन एमएलसी एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार नहीं की जाती है, तो उस अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी एवं मेडिकल जूरिस्ट के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

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