Sunday, May, 17,2026

प्रदेश में गरीब परिवारों को सस्ते घर देने की तैयारी

जयपुर: प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सस्ते मकान उपलब्ध कराने के लिए भजनलाल सरकार नई मुख्यमंत्री जन आवास योजना लागू करने की तैयारी में है। मौजूदा व्यवस्था की खामियों और शिकायतों को देखते हुए नगर नियोजन विभाग ने योजना के प्रारूप में कई अहम बदलाव प्रस्तावित किए हैं। सरकार का लक्ष्य जुलाई तक नई नीति लागू करने का है। नई व्यवस्था में गरीबों के आवासों की बंदरबांट रोकने, निर्माण प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने और सरकारी भूमि पर कम लागत में मकान उपलब्ध कराने पर विशेष फोकस रखा गया है। योजना का संशोधित प्रारूप तैयार कर लिया गया है और जल्द ही उस पर आमजन से सुझाव एवं आपत्तियां मांगी जाएंगी।

हर जानकारी होगी ऑनलाइन

नई मुख्यमंत्री जन आवास योजना में अलग वेब पोर्टल लॉन्च करने की तैयारी भी है। इस प्लेटफॉर्म पर प्रदेशभर की स्वीकृत योजनाओं, निर्माणाधीन मकानों और आवंटन की जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रहेगी। अधिकारी ऑनलाइन मॉनिटरिंग कर सकेंगे। साथ ही, अब बिल्डर्स को आवेदन आमंत्रित करने की सूचना भी इसी पोर्टल पर जारी करनी होगी।

गरीबों के मकान नहीं बनाए तो देनी होगी राशि

नई योजना में पहली बार ऐसा प्रावधान जोड़ा गया है, जिसके तहत यदि कोई बिल्डर EWS और LIG वर्ग के लिए मकान निर्माण नहीं करेगा तो उसे इसके बदले निर्धारित रकम जमा करानी होगी। प्रस्ताव के अनुसार बिल्डर को 1000 से 1500 रुपए प्रति वर्गफीट अथवा विक्रय योग्य आवासीय BAR एरिया के 10% के बराबर राशि जमा करानी होगी। दोनों में जो अधिक होगी, वही मान्य रहेगी। यह राशि विशेष फंड में जमा होगी, जिसका उपयोग गरीबों के आवास निर्माण, आर्थिक रूप से कमजोर निकायों की सहायता तथा सरकारी जमीन पर आवासीय परियोजनाएं विकसित करने में किया जाएगा। मौजूदा नियमों के तहत 5 हजार वर्गमीटर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली ग्रुप हाउसिंग योजनाओं में 10% आवास बनाना अनिवार्य है। नई व्यवस्था में नकद योगदान का विकल्प भी जोड़ा जा रहा है। सरकार हर वित्तीय वर्ष में इस राशि में 5% बढ़ोतरी करने की तैयारी में है।

सरकारी जमीन पर कम लागत में बनेंगे मकान

नई नीति में सरकारी भूमि पर गरीबों के लिए सस्ते मकान तैयार करने के लिए प्रतिस्पर्धात्मक मॉडल प्रस्तावित किया गया है। इसके तहत संबंधित निकाय निविदाएं आमंत्रित करेगा और जो बिल्डर सबसे कम लागत का प्रस्ताव देगा, उसे निर्माण कार्य सौंपा जाएगा। प्रस्तावित प्रावधान 4-डी के अनुसार EWS और LIG वर्ग के मकानों के लिए टेंडर जारी किए जाएंगे। मौजूदा योजना में आवंटन प्रक्रिया को लेकर कई शिकायतें सामने आई थीं। इसको देखते हुए अब 50 प्रतिशत मकानों की लॉटरी संबंधित निकाय स्तर पर निकालने का प्रस्ताव किया गया है। 

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