Wednesday, June, 17,2026

RTI आवेदन दायर करना नया धंधा बन गया है: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने सड़क निर्माण कार्य में सरकारी कर्मचारी के कर्तव्य निर्वहन में बाधा डालने के आरोपी एक आरटीआई कार्यकर्ता और उसके सहयोगी को अग्रिम जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून के तहत आवेदन दायर करना अब 'नया धंधा' बन गया है। न्यायाधीश संदीप मेहता और विजय बिश्नोई की पीठ ने आरटीआई कार्यकर्ता राकेश कुमार बहल और एक अन्य आरोपी की याचिका खारिज करते हुए सड़क निर्माण कार्य की निगरानी में उनकी भूमिका पर सवाल उठाए। केंद्र सरकार ने सड़क निर्माण के लिए धन जारी किया है और उसकी निगरानी के लिए संबंधित एजेंसियां मौजूद हैं, ऐसे में याचिकाकर्ताओं की कोई भूमिका नहीं बनती।

निगरानी का अधिकार किसने दिया ?

पीठ ने टिप्पणी की कि हर सड़क निर्माण की निगरानी करने का अधिकार किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता। न्यायालय ने पूछा कि क्या याचिकाकर्ता कोई अधिकृत अधिकारी है, जो ऐसे कार्यों की देखरेख करे। मामला पंजाब के गुरदासपुर जिले के बटाला में सड़क निर्माण कार्य में कथित हस्तक्षेप से जुड़ा है। प्राथमिकी के अनुसार, आरोपियों ने निर्माण कार्य में बाधा डाली, कर्मचारियों और मजदूरों को धमकाया तथा शिकायतकर्ता के साथ मारपीट की। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय भी पहले उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर चुका है।

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