Sunday, April, 06,2025

सीएम ने रिमोट दबाकर किया UDH के 4 आदेशों का विमोचन

जयपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की विधानसभा में की गई घोषणा को साकार करते हुए नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह के निर्देश पर नगरीय विकास विभाग ने चार ऐतिहासिक आदेश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री सचिवालय की मॉनिटरिंग में जारी इन आदेशों के माध्यम से प्रदेश भर के विकास प्राधिकरण, नगर सुधार न्यास और शहरी निकायों के अधिकारों में कई गुना बढ़ोतरी की गई है।

राजस्थान दिवस समारोह के तहत भीलवाड़ा में विकास और सुशासन की थीम पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रिमोट का बटन दबाकर यूडीएच की ओर से जारी इन आदेशों का विमोचन किया। दरअसल, गुड गवर्नेस और आमजन को जल्द से जल्द राहत देने के विजन के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधानसभा में वित्त व विनियोग विधेयक पर हुई चर्चा के जवाब में निकायों के अधिकारों में कई गुना बढ़ोतरी करने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री के इस विजन को साकार करने और उनकी घोषणा को धरातल पर उतारने के लिए नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा के निर्देश पर नगरीय विकास विभाग ने यह चार आदेश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री सचिवालय की क्लोज मॉनिटरिंग में जारी यूडीएच के इन ऐतिहासिक आदेशों को लेकर प्रदेश के रियल एस्टेट में भारी उत्साह है।

अनुमोदन के लिए ऑनलाइन करने होंगे आवेदन

भवन मानचित्र अनुमोदन, पुनर्गठन /उप विभाजन, ले-आउट अनुमोदन और एकल पट्टा जारी करने के प्रकरणों को लेकर यूडीएच ने विस्तृत आदेश जारी किए हैं। इस आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इन मामलों में तकनीकी परीक्षण किस स्तर के अधिकारी करेंगे। वहीं, इमारतों के पूर्णता प्रमाण पत्र और अधिवास प्रमाण पत्र के लिए भी अलग-अलग स्तर पर अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है। इस आदेश के मुताबिक, इन सभी सेवाओं के लिए ऑनलाइन ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे ताकि निकाय में उच्च स्तर से इन प्रकरणों के निस्तारण की नियमित मॉनिटरिंग की जा सके। यदि किसी निकाय में प्रकरण के तकनीकी परीक्षण के लिए सक्षम अधिकारी उपलब्ध नहीं होंगे तो जिला नगर नियोजक या संभाग स्तरीय वरिष्ठ नियोजक कार्यालय से तकनीकी मंजूरी ली जा सकेगी।

भूखंडों के पुनर्गठन और उप विभाजन के अधिकारों में बढ़ोतरी

भूखंडों के पट्टे जारी करने के साथ ही भूखंडों के पुनर्गठन और उप विभाजन को लेकर भी निकायों के अधिकारों में कई गुना बढ़ोतरी की गई है। अब तक प्राधिकरण हो, नगर सुधार न्यास हो या फिर कोई अन्य शहरी निकाय, उन्हें अधिकतम 1,500 वर्गगज तक के भूखंडों के ही उप विभाजन और पुनर्गठन के अधिकार थे। नगरीय विकास विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर पुनर्गठन और उप विभाजन नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए निकायों को पट्टा देने की शक्तियों के मुताबिक ही पुनर्गठन और उप विभाजन की शक्तियां दी गई है।

नए आदेशों से यह लाभ मिलेगा

• पट्टा जारी करने के निकायों के अधिकारों में दो से ढाई गुना की बढ़ोतरी
• पुनर्गठन/उप विभाजन में निकायों के अधिकारों में दो से बीस गुना की बढ़ोतरी
• प्राधिकरण व उनके मुख्यालयों के निकाय अब दे सकेंगे स्वीकृति 40 के बजाय 60 मीटर                                                                                    • तक की ऊंचाई की इमारतों के निर्माण की दे सकेंगे स्वीकृति                                                                                                                           • यूआईटी व उनके मुख्यालयों के निकाय अब दे सकेंगे स्वीकृति
• 30 के बजाय 40 मीटर तक की ऊंचाई की इमारतों के निर्माण की दे सकेंगे स्वीकृति
• निकाय 25,000 वर्गमीटर तक के आवासीय भूखंड के और                                                                                                                           • 10,000 वर्गमीटर तक के गैर-आवासीय भूखंड के पट्टे जारी कर सकेंगे                                                                                                            • निकाय 10,000 वर्गमीटर तक के आवासीय भूखंड के और                                                                                                                            •  5,000 वर्गमीटर तक के गैर-आवासीय भूखंड के पट्टे जारी कर सकेंगे
• निकाय पहले की तरह ही 5,000 वर्गमीटर तक के आवासीय भूखंड के और
• 2,500 वर्गमीटर तक के गैर-आवासीय भूखंड के पट्टे जारी कर सकेंगे।           

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