Sunday, April, 06,2025

सीबीआई के अतिरिक्त निदेशक ने हाई कोर्ट में कहा... राज्य सरकार सहयोग करे, तभी कर सकते हैं मामलों की जांच

जयपुर: अवैध बजरी खनन से जुड़े मामलों की जांच को लेकर सीबीआई के अतिरिक्त निदेशक सोमवार को हाई कोर्ट में पेश हुए। जस्टिस समीर जैन की अदालत में सीबीआई के एडिशनल डायरेक्टर ने पेश होकर कहा कि अगर राज्य सरकार हमें सहयोग करेगी तो हम बजरी खनन से जुड़े मामलों की जांच कर सकते हैं। इस पर राज्य सरकार की ओर से कोर्ट में कहा गया कि वह सीबीआई को हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। सीबीआई जितने चाहे केसेज में जांच कर सकती है। गौरतलब है कि करीब दो सप्ताह पहले हुई सुनवाई में सीबीआई ने राजस्थान में दर्ज बजरी खनन से जुड़े सभी मामलों में जांच करने में असमर्थता जताई थी। इसके बाद हाई कोर्ट ने सीबीआई डायरेक्टर को कोर्ट में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने के लिए कहा था। इस पर सीबीआई के एडिशनल डायरेक्टर ने हाई कोर्ट में पेश होकर बजरी खनन से जुड़े मामले की जांच को लेकर प्रगति रिपोर्ट सौंपी।

प्रदेश में बजरी माफिया और अवैध खनन के खिलाफ 416 मामले

दरअसल, हाई कोर्ट ने पिछले साल 16 अप्रैल को बूंदी सदर थाने में दर्ज मामले की जांच सीबीआई को ट्रांसफर करते हुए कहा था कि सीबीआई इस मामले के अलावा चंबल और बनास नदी क्षेत्र में अवैध खनन से जुड़े अन्य मामलों की संयुक्त जांच करें। इस पर सीबीआई ने बूंदी सदर थाने में दर्ज मामले की जांच शुरू कर दी थी। इसके बाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को सीबीआई की
रिपोर्ट पर जवाब पेश करने के निर्देश दिए थे। मामले में न्यायमित्र अधिवक्ता पुनीत सिंघवी ने कहा कि जब अदालत ने इस मामले को सीबीआई को ट्रांसफर किया था। उसके बाद अदालत के सामने आया कि प्रदेश के अलग-अलग थानों में बजरी माफिया और अवैध बजरी खनन के करीब 416 मामले दर्ज है। सीबीआई ने इतने सारे मामलों में जांच करने में असमर्थता जता दी थी। इस पर कोर्ट ने मौखिक रूप से सीबीआई को कुछ मामलों की संयुक्त जांच करने के लिए कहा था। अतिरिक्त निदेशक ने मामले में किए अनुसंधान की कोर्ट में जानकारी दी। अदालत ने महाधिवक्ता से मामले की तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है। अब मामले की सुनवाई 2 अप्रैल को रखी गई है।

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