Friday, June, 27,2025

हाई कोर्ट की संविदाकर्मियों को हटाने और बर्खास्तगी पर रोक

जयपुर: राजस्थान हाई कोर्ट ने आरएसआरटीसी में वर्षों से संविदा पर कार्यरत बस सारथियों को हटाने पर अंतरिम रोक लगाई है। जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह आदेश सुभाष चंद व अन्य की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद दिया। याचिका में कहा गया कि रोडवेज, सिविल डिफेंस के स्वयंसेवकों को बस सारथी नियुक्त कर वर्तमान संविदा कर्मचारियों को हटाया जाना प्रस्तावित है, जबकि अब तक इन कर्मचारियों की सेवा को लेकर कोई शिकायत नहीं रही है। कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।

एक अन्य मामले में हाई कोर्ट ने बिना विभागीय जांच के कांस्टेबल को बर्खास्त करने को गलत ठहराया है। जस्टिस आनंद शर्मा ने याचिकाकर्ता नरेश पाल देवानिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए पुलिस विभाग के बर्खास्तगी आदेश को अवैध करार दिया। कोर्ट ने कहा कि केवल एफआईआर के आधार पर सेवा समाप्त करना कर्मचारी के मौलिक अधिकारों का हनन है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को सभी सेवा लाभों सहित बहाल करने का आदेश दिया है।

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