Thursday, April, 30,2026

IAS आरती डोगरा के खिलाफ ACB जांच पर HC डिवीजन बेंच की रोक

जयपुर: डिस्कॉम की चेयरपर्सन और आईएएस आरती डोगरा को 24 घंटे में ही राहत मिल गई है। हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के एसीबी जांच के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण आदेश पारित किए। हाई कोर्ट ने एकलपीठ के 23 अप्रैल के आदेश पर न केवल रोक लगाई, बल्कि उससे जुड़ी सभी भावी कार्रवाइयों को भी अगले आदेश तक के लिए 'फ्रीज' कर दिया है। डिस्कॉम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आर.एन. माथुर ने दलील दी कि याचिकाकर्ता से जुड़े तीन अलग-अलग मामलों की जांच पहले से लंबित है और उन पर जल्द निर्णय होने की संभावना है। उन्होंने यह भी कहा कि मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा नहीं है। दरअसल, राजस्थान हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने गुरुवार को आरती डोगरा के खिलाफ एसीबी जांच का आदेश दिया था।

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