Tuesday, May, 26,2026

RSSB हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ करेगा अपील

जयपुर: राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती-2024 में जीरो कट ऑफ वाली श्रेणियों की मेरिट लिस्ट रद्द करने के फैसले के बाद राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने अगला कानूनी कदम उठाने की तैयारी शुरू कर दी है। बोर्ड अब इस निर्णय के खिलाफ हाई कोर्ट की खंडपीठ में अपील करेगा और पूरी भर्ती प्रक्रिया को लेकर कानूनी राय भी ले रहा है। बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज के अनुसार, परीक्षा पूरी होने के बाद योग्यता मानकों में बदलाव का प्रावधान नहीं होता। उन्होंने कहा कि बोर्ड हाई कोर्ट के फैसले का अध्ययन कर रहा है और कानूनी सलाह के बाद खंडपीठ में अपील दायर की जाएगी। साथ ही उन्होंने संकेत दिए कि भविष्य की भर्तियों में कार्मिक विभाग के निर्देशों के अनुसार न्यूनतम अंक तय किए जा सकते हैं। इस भर्ती में 53,749 पदों के लिए सितंबर 2025 में परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें करीब 21 लाख अभ्यर्थियों ने भाग लिया था।

 

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