Tuesday, May, 26,2026

जवाहर सकिल भूमि विवाद में JDA को सुप्रीम राहत

जयपुर: जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) को जवाहर सर्किल स्थित बेशकीमती भूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी सफलता मिली है। जवाहर सर्किल भूमि अधिग्रहण विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने प्रभावित खातेदारों की विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) को खारिज करते हुए हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है।

यह मामला ईएचसीसी अस्पताल के सामने ग्राम चैनपुरा की करीब 13 बीघा भूमि से जुड़ा है, जिसमें खसरा नंबर 288, 286, 289, 290, 296, 291, 294, 295, 306, 308 और 304/271 शामिल हैं। यह विवाद करीब 53 वर्ष पुराना है, जिसकी अधिसूचना 21 अगस्त 1969 को भूमि अधिग्रहण के लिए जारी की गई थी। हाई कोर्ट की एकलपीठ ने इस वर्ष 7 मार्च को खातेदारों के पक्ष में फैसला देते हुए जेडीए को 25% विकसित भूखंड देने के निर्देश दिए थे। हालांकि जेडीए ने इस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट की खंडपीठ में अपील की, जहां एकलपीठ का आदेश रद्द कर दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी खंडपीठ के आदेश को बरकरार रखते हुए खातेदारों की याचिका खारिज कर दी है। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, मुआवजा जमा कराया जा चुका है और कब्जा भी सरकार के पास है, ऐसे में खातेदार 25% विकसित भूखंड के हकदार नहीं हैं। अदालत ने बार-बार दायर याचिकाओं को कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग बताया था। इस फैसले से जेडीए को करोड़ों रुपए मूल्य की भूमि पर कानूनी स्थिति और मजबूत हुई है।

53 साल पुराने मामले की प्रमुख टाइमलाइन

1969: 21 अगस्त को भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना जारी।
1975: हाई कोर्ट ने अधिग्रहण के खिलाफ याचिका खारिज की।
17 मई 1975: अवार्ड जारी, भूमि राज्य सरकार में निहित।
23 नवंबर 1976: सरकार ने कब्जा लिया।
10 फरवरी 1979: मुआवजा राशि कोर्ट में जमा।
2012: हाई कोर्ट खंडपीठ ने याचिका खारिज की।
2017: एकलपीठ ने फिर से याचिका खारिज की।
2023: हाई कोर्ट खंडपीठ ने खातेदारों की अपील खारिज की।
2026: सुप्रीम कोर्ट ने भी हस्तक्षेप से इनकार किया।

श्रीराम कॉलोनी में बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

बेधड़क, जयपुर। राजधानी की श्रीराम कॉलोनी में कथित अवैध निर्माणों पर चल रही तोड़फोड़ कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ा अंतरिम आदेश दिया है। अदालत ने बची हुई करीब 10 संरचनाओं को गिराने पर तत्काल रोक लगा दी है और आगे किसी भी प्रकार की ध्वस्तीकरण कार्रवाई पर भी प्रशासन को रोक दिया है। यह मामला श्रीराम कॉलोनी विकास समिति की याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया, जिसमें बुलडोजर कार्रवाई को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि हाई कोर्ट द्वारा स्टे हटाए जाने के बाद प्रशासन ने तेजी से तोड़फोड़ शुरू कर दी। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने माना कि प्रथम दृष्टया हाई कोर्ट का स्टे हटाने का आदेश उचित नहीं प्रतीत होता। अदालत ने स्पष्ट किया कि अंतिम निर्णय तक किसी भी अन्य संरचना को नहीं गिराया जाएगा। कोर्ट ने आदेश दिया कि यह अंतरिम रोक हाई कोर्ट के अंतिम निर्णय तक प्रभावी रहेगी और प्रशासन को आदेश की जानकारी तुरंत अधिकारियों तक पहुंचानी होगी।

  Share on

Related News

visit e-papers
Epaper

आज का राशिफल

image

मेष

रुके काम बनेंगे, नौकरीपेशा और व्यापारियों के लिए शुभ।

image

वृष

आर्थिक स्थितियां बेहतर होने के साथ धनलाभ होगा।

image

मिथुन

गुरु शुभ फल देंगे, शत्रु पराजित होंगे

image

कर्क

मिलाजुला असर रहेगा, अतिरिक्त परिश्रम के साथ नौकरी पेशा को दिक्कतें आ सकती है।

image

सिंह

कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान के साथ मकान,वाहन सुख मिलेगा।

image

कन्या

कामकाज के अवसरों में वृद्धि, भाग्य का साथ मिलेगा।

image

तुला

धन की रुकावटें दूर होंगी, लाभ के अवसर बढ़ेंगे, धर्म में रुचि बढ़ेगी।

image

वृश्चिक

आर्थिक स्थिति सुधरेगी, व्यापार में निवेश संबंधी फैसले की आजादी मिलेगी।

image

धनु

लाभ में वृद्धि होगी, कोई बड़ी डील हाथ लग सकती है।

image

मकर

सुखद पलों की प्राप्ति होगी। फिजूल के खर्चे बढ़ेंगे, सुख सुविधाओं में इजाफा होगा।

image

कुंभ

धनलाभ के अवसरों में वृद्धि के साथ अपनी योजनाओं पर काम करते रहे।

image

मीन

संभलकर रहे, जल्दबाजी नहीं दिखाए। कानूनी वाद-विवादों से बचे।

Gallery