Friday, December, 26,2025

बैंक तक खोदी 100 मीटर की सुरंग सबूत अधूरे, कोर्ट से 4 आरोपी बरी

जयपुर: जयपुर के अंबाबाड़ी सब्जी मंडी क्षेत्र में सुरंग खोदकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) में डकैती की कथित साजिश रचने के मामले में न्यायालय ने चारों आरोपियों को बरी कर दिया। अदालत ने अनुसंधान को अपर्याप्त और गंभीर रूप से त्रुटिपूर्ण मानते हुए जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

प्रकरण जनवरी, 2024 का है। विद्याधर नगर थाना क्षेत्र के अंबाबाड़ी सब्जी मंडी में एक दुकान के बेसमेंट से 100 मीटर लंबी सुरंग मिली थी, जो एसबीआई शाखा की दिशा में जाती हुई पाई गई। पुलिस ने इसे बैंक डकैती की साजिश बताते हुए यूपी के बरेली और मुंबई निवासी चार आरोपियों अमन खान चिश्ती उर्फ बाबा खान (25), मोहम्मद रिजवान खान उर्फ गुड्डू उर्फ सोनू उर्फ मनोज (41), पप्पू उर्फ शरीफ उर्फ सलीम (46) और राशिद हुसैन अबरार हुसैन अंसारी उर्फ ईस्माइल उर्फ हयात (40) को गिरफ्तार किया था। पुलिस का आरोप था कि आरोपियों ने फर्जी नाम-पते से दुकान किराए पर ली थी। बाहर खाद-बीज का व्यवसाय दिखाया जा रहा था, जबकि बेसमेंट में महीनों से सुरंग खोदी जा रही थी। वहां खुदाई के औजार, नक्शा और अलार्म सिस्टम भी मिलने का दावा किया गया था। इस आधार पर विद्याधर नगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई।

यह था मामला

23 जनवरी, 2024 को अंबाबाड़ी सब्जी मंडी में आलू से भरा एक ट्रक सुरंग में धंस गया था। ट्रक को निकालने के बाद सुरंग दिखाई दी। जब जांच हुई तो एक दुकान के बेसमेंट से करीब 100 मीटर लंबी सुरंग मिली थी, जो कि अंबाबाड़ी एसबीआई शाखा और एक ज्वेलरी शॉप की ओर जा रही थी। जांच में पता चला कि दुकान किराए पर लेकर आरोपियों ने खाद-बीज का दिखावा करते हुए महीनों से सुरंग खोदने का काम किया था। खुदाई के औजार, सुरंग का हाथ से बनाया नक्शा, अलार्म बेल सिस्टम और मिट्टी भरे सैकड़ों कट्टे बरामद हुए थे। पुलिस ने इसे बैंक में डकैती की साजिश - मानते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया था।

जांच अधिकारी के खिलाफ DGP को कार्रवाई के निर्देश

अदालत ने इन सभी कमियों को गंभीर मानते हुए जांच अधिकारी दिलीप कुमार खदाव के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए राजस्थान पुलिस के महानिदेशक (डीजीपी) को पत्र लिखने के आदेश दिए। रिजवान की ओर से अधिवक्ता विजय कुमार मालावत ने अनुसंधान की सभी खामियां अदालत के समक्ष प्रभावी रूप से रखी। अन्य बचाव पक्ष अधिवक्ताओं में संतोष शर्मा, शंभू सिंह चौधरी और महेंद्र कुमार बुनकर शामिल थे। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक राजेश मीणा और संगीता राठौड ने पैरवी की।

 

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