Friday, September, 18,2026

ST आरक्षण में भील समुदाय को 9 फीसदी कोटे की मांग

जयपुर: राजस्थान हाई कोर्ट ने अनुसूचित जनजाति (एसटी) आरक्षण में भील समुदाय के लिए अलग कोटा तय करने की मांग पर केंद्र और राज्य सरकार सहित संबंधित अधिकारियों व एसटी आयोग से जवाब मांगा है। अदालत ने पूछा है कि एसटी वर्ग को मिल रहे 12 फीसदी आरक्षण में से भील समुदाय को 9 फीसदी आरक्षण क्यों न दिया जाए। जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस संदीप तनेजा की खंडपीठ ने शंकर लाल दहिया व अन्य की ओर से दायर जनहित याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए मुख्य सचिव, प्रमुख कार्मिक सचिव, एसटी आयोग और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किए। याचिका में दावा किया गया कि एसटी आरक्षण का करीब 99 फीसदी लाभ मीणा समुदाय को मिल रहा है, जबकि भील समुदाय को अब तक पर्याप्त प्रतिनिधित्वनहीं मिला। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि एसटी में शामिल समुदायों के वास्तविक सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक पिछड़ेपन का आकलन करने के लिए पर्याप्त आंकड़े एकत्र नहीं किए गए।

1931 के बाद कोई व्यापक सर्वेक्षण नहीं होने का दावा

याचिका में कहा गया कि भील समुदाय की राज्य सेवाओं में भागीदारी, शैक्षिक स्थिति और आर्थिक पिछड़ेपन को लेकर वर्ष 1931 के बाद कोई व्यापक सर्वेक्षण नहीं हुआ। याचिकाकर्ताओं ने यह भी दावा किया कि भील समुदाय के बड़े हिस्से की आर्थिक स्थिति कमजोर है और उसे विभिन्न योजनाओं का पर्याप्त लाभ नहीं मिला।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला

याचिका में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के 25 फरवरी के पत्र का भी हवाला दिया गया है। इसमें राज्य सरकार से एसटी श्रेणी के उप-वर्गीकरण और सुप्रीम कोर्ट के पंजाब राज्य बनाम देवेंद्र सिंह फैसले को लागू करने की बात कही गई थी। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि इसके बावजूद एसटी श्रेणी का उप-वर्गीकरण नहीं किया गया। याचिका में लोकुर समिति का हवाला देते हुए दावा किया गया कि समिति ने मीणा के बजाय चौकीदार मीणा को एसटी सूची में शामिल माना था। साथ ही भील बाहुल्य क्षेत्रों में जिलेवार व्यवस्था के बजाय राज्य स्तर पर अलग आरक्षण देने की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि एसटी के 12 फीसदी आरक्षण में से 9 फीसदी भील समुदाय के लिए निर्धारित किया जाए और इस मामले में अंतिम निर्णय होने तक एसटी कोटे के तहत नियुक्तियों पर रोक लगाई जाए। हाई कोर्ट ने संबंधित पक्षों से जवाब तलब करते हुए मामले की सुनवाई आगे के लिए तय की है।

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