Wednesday, June, 24,2026

अपराध से बनाई करोड़ों रुपए की संपत्ति पर चला बुलडोजर

कोटा/उदयपुर: जिला प्रशासन व पुलिस ने सोमवार को कोटा, उदयपुर और प्रतापगढ़ में अलग-अलग कार्रवाइयों के तहत अपराध से अर्जित संपत्तियों, अवैध निर्माणों और तस्करों के कब्जों पर बुलडोजर चलाया। कोटा पुलिस ने अपराध से कमाई संपत्ति पर कार्रवाई करते हुए सख्त संदेश दिया। जिले के इटावा थाना क्षेत्र में तस्करों की करोड़ों रुपए की संपत्ति पर बुलडोजर चला कर ढहाया गया। पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर ने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा नई पुलिस चौकी के लिए आवंटित भूमि पर हिस्ट्रीशीटर मांगीलाल मीणा और पप्पू कीर ने अवैध कब्जा कर रखा था। प्रशासन और नगरपालिका की मौजूदगी में नोटिस प्रक्रिया पूरी करने के बाद जेसीबी से अवैध मकान और बाड़ों को ध्वस्त कर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। मुक्त कराई गई जमीन की अनुमानित कीमत करीब एक करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है।

तस्कर के अवैध फार्म हाउस को ढहाया

प्रतापगढ़। जिले में नशा तस्करों और अपराध से अर्जित अवैध संपत्तियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सोमवार को अरनोद उपखंड के देवल्दी गांव में प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए तस्कर भाइयों याकूब खान और जमशेद खान के अवैध फार्म हाउस पर बुलडोजर चलाया। अरनोद तहसीलदार नितिन मेरावत के नेतृत्व में खसरा संख्या 260 की दो बीघा से अधिक सरकारी चरागाह भूमि से अतिक्रमण हटाया गया। कार्रवाई के दौरान फार्म हाउस में बने कमरे, बाउंड्री वॉल, लेट-बाथ, गार्डन सहित अन्य निर्माण ध्वस्त कर दिए गए। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी एमडी ड्रग्स फैक्ट्री प्रकरणों में गिरफ्तार होकर वर्तमान में जेल में बंद हैं तथा उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कई मामले दर्ज हैं। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई शांतिपूर्वक संपन्न हुई। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि अवैध कब्जों और अपराध से अर्जित संपत्तियों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।

5000 वर्गफीट अवैध निर्माण किया ध्वस्त

उदयपुर। उदयपुर विकास प्राधिकरण ने फर्जी पट्टे के आधार पर किए गए अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए शिल्पग्राम के पीछे राजस्व ग्राम हवाला खुर्द में 5000 वर्गफीट क्षेत्र में बने ग्राउंड प्लस वन निर्माण को ध्वस्त कर दिया। तहसीलदार अभिनव शर्मा के नेतृत्व में पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई की गई। यूडीए आयुक्त अभिषेक खन्ना ने बताया कि संबंधित भूमि पर पूर्व में भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा चुकी है। निर्माण रोकने के बावजूद कुछ लोगों द्वारा निर्माण किया जा रहा था। सचिव हेमेंद्र नागर ने बताया कि खसरा संख्या 735 पर वेणसिंह पुत्र किशोर सिंह ने कथित पट्टे के आधार पर निर्माण कराया था। मामले की सुनवाई सिविल न्यायाधीश दक्षिण, उदयपुर की अदालत में हुई, जहां कोर्ट ने पट्टे को फर्जी करार दिया। इसके बाद यूडीए ने अवैध निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया।

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