Friday, June, 19,2026

29 अनुकंपा मामलों में राहत, पदोन्नति में दो साल की छूट का रास्ता साफ

जयपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को कर्मचारी कल्याण और प्रशासनिक सुधार से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। उन्होंने मृतक राजकीय कर्मचारियों के आश्रितों को राहत देते हुए अनुकंपा नियुक्ति के 29 प्रकरणों में शिथिलता प्रदान की है। इसके साथ ही पदोन्नति में अनुभव अथवा सेवा अवधि की अनिवार्यता में दो वर्ष की छूट देने के लिए विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन का निर्णय लिया गया है। सचिवालय में कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए 149 नए पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री ने आवेदन में विलंब के 16 मामलों, न्यूनतम आयु सीमा एवं विलंब अवधि से जुड़े 9 मामलों तथा आश्रित पत्नी की सुविधा के अनुसार विभाग परिवर्तन के 4 मामलों में शिथिलता प्रदान की है।

इस निर्णय से मृतक कर्मचारियों के आश्रित परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। बजट घोषणा 2026-27 के तहत राज्य सरकार ने पदोन्नति के लिए आवश्यक अनुभव या सेवा अवधि में दो वर्ष की छूट देने का निर्णय भी लिया है। इसके लिए विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन किए जाएंगे। हालांकि, विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) के माध्यम से वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26 में यह छूट प्राप्त कर चुके कार्मिक इस व्यवस्था के दायरे में नहीं आएंगे। मुख्यमंत्री ने शासन सचिवालय में प्रशासनिक कार्यों को गति देने के लिए 15 सहायक शासन सचिव, 67 सहायक अनुभाग अधिकारी तथा 67 लिपिक ग्रेड प्रथम के नए पद सृजित करने की भी स्वीकृति दी है।

सरकार का मानना है कि इससे युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे और विभागीय कर्मचारियों को पदोन्नति के बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे। वहीं, विभागीय जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर पात्रता और शैक्षणिक योग्यता संबंधी अनियमितताएं पाए जाने पर चार हाउसकीपरों को सेवाएं समाप्त करने का भी निर्णय लिया गया है। सरकार के अनुसार, इनके प्रमाण-पत्र और डिप्लोमा विज्ञापित पद की पात्रता के अनुरूप नहीं पाए गए।

विभागीय जांच के 19 प्रकरणों का किया निस्तारण

मुख्यमंत्री ने विभागीय जांच के प्रक्रियाधीन 19 प्रकरणों का निस्तारण करते हुए अनुशासनहीन एवं कर्तव्यहीन कार्मिकों के विरुद्ध वार्षिक वेतन वृद्धियां एवं पेंशन रोकने की कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री ने राज्य सेवा के चार सेवारत अधिकारियों के विरुद्ध शास्ति के प्रकरणों में आरोप प्रमाणित होने पर राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के तहत वेतन वृद्धियां रोकने का निर्णय लिया है। इसी प्रकार, नियम 16 सीसीए के तहत जांच के 7 प्रकरणों में 8 सेवानिवृत अधिकारियों
की समानुपातिक पेंशन रोकने का अनुमोदन भी किया है। मुख्यमंत्री ने पुनरावलोकन याचिकाओं पर विचार करते हुए चार प्रकरणों में दंड को यथावत रखा है। वहीं, एक प्रकरण में दंड में संशोधन कर सीमित किया है। मुख्यमंत्री ने भारतीय वन सेवा के एक अधिकारी को राहत प्रदान करते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई को लिखित अभिकथन के स्तर पर समाप्त करने का निर्णय लिया है। साथ ही, दो अन्य प्रकरणों में भी पूर्णतया आरोपों के प्रमाणित नहीं होने पर चार अधिकारियों को दोषमुक्त किया है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महाराणा प्रताप को किया नमन

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महाराणा प्रताप जंयती (ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया) के अवसर पर बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर उनके छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की और उन्हें नमन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप स्वाभिमान, समर्पण और राष्ट्र चेतना के शाश्वत प्रतीक है। उनका त्याग, शौर्य एवं पराक्रम युगों-युगों तक राष्ट्र को प्रेरणा देता रहेगा।

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