Tuesday, July, 14,2026

जेल से नहीं चलेगी सरकार: 30 दिन कस्टडी में रहने पर बर्खास्त नहीं, 'निलंबित' होंगे पीएम और सीएम

नई दिल्ली: उच्च संवैधानिक पदों पर बैठे नेताओं के जेल जाने और 'जेल से सरकार चलाने' के विवादों के बीच संसद की एक संयुक्त समिति ने बेहद महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक सिफारिश की है। समिति ने सुझाव दिया है कि यदि प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों या मुख्यमंत्रियों को किसी गंभीर अपराध के आरोप में लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रखा जाता है, तो उन्हें उनके पदों से स्थायी रूप से हटाने या बखर्खास्त करने के बजाय 'निलंबित' (सस्पेंड) किया जाना चाहिए। विपक्ष की तीखी चिंताओं और विरोध के बीच 130वें संविधान संशोधन विधेयक की समीक्षा कर रही संसद की संयुक्त समिति ने इस संबंध में दो विशेष और तीन सामान्य सिफारिशें की हैं। रिपोर्ट को इसी सप्ताह आधिकारिक तौर पर स्वीकृत किए जाने की संभावना है।

क्या है विधेयक का मुख्य मकसद ?

इस पूरे कानून को लाने का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी सरकार जेल के भीतर से न चलाई जा सके और शासन व्यवस्था में शुचिता बनी रहे। वहीं, निलंबन का नया सुरक्षा उपाय यह ध्यान रखेगा कि जब तक अदालत किसी को दोषी नहीं पाती, तब तक उसका राजनीतिक कॅरिअर स्थायी रूप से नष्ट न हो। यदि सरकार द्वारा संसदीय समिति की इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया जाता है, तो केंद्रीय गृह मंत्रालय इन संशोधनों के साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल (कैबिनेट) के पास जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद इस संशोधित विधेयक को आधिकारिक तौर पर पारित कराने के लिए लोकसभा में पेश किया जाएगा।

विपक्ष की आशंकाओं के बाद बदला रुख

गौरतलब है कि पिछले साल अगस्त में पेश किए गए इस मूल विधेयक में प्रावधान था कि यदि कोई प्रधानमंत्री, मंत्री या मुख्यमंत्री हिरासत में रहने के 31वें दिन तक खुद इस्तीफा नहीं देता है, तो उसे स्वत ही पद से हटा दिया जाएगा। विपक्ष ने इस प्रावधान का कड़ा विरोध करते हुए इसे विपक्षी दलों की सरकारों को अस्थिर करने का एक राजनीतिक जरिया बताया था। विपक्ष के इसी विरोध को देखते हुए समिति ने 'पद से हटाना' शब्द को 'निलंबन' से बदलने का नया प्रस्ताव दिया है।

 

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