Monday, March, 16,2026

15 अप्रैल तक चुनाव प्रक्रिया पूरी कराने की मांग वाली SLP खारिज

जयपुर: राजस्थान में पंचायत चुनाव प्रक्रिया में कथित देरी को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने गुरुवार को सुनवाई करते हुए इस मामले में दायर विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) खारिज कर दी, हालांकि याचिकाकर्ता को कानून के अनुसार उपयुक्त मंच पर जाने की स्वतंत्रता दी है।

याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की पीठ ने स्पष्ट किया कि अदालत इस मामले में दखल देने के लिए इच्छुक नहीं है। कोर्ट ने कहा कि यदि चुनाव प्रक्रिया से जुड़े निर्देशों के उल्लंघन की शिकायत है तो याचिकाकर्ता संबंधित हाई कोर्ट या अन्य सक्षम मंच के समक्ष उचित कानूनी उपाय अपना सकता है। यह विशेष अनुमति याचिका बिहारी लाल रणवा की ओर से दायर की गई थी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अंकुर रस्तोगी ने अदालत को बताया कि राजस्थान सरकार पंचायत चुनाव प्रक्रिया को जानबूझकर विलंबित कर रही है। उन्होंने दलील दी कि पहले अदालत के समक्ष यह आश्वासन दिया गया था कि पंचायत चुनाव की पूरी प्रक्रिया 15 अप्रैल, 2026 तक पूरी कर ली जाएगी, लेकिन अब तक उस दिशा में अपेक्षित प्रगति नहीं हुई है।

सरकार ने बताया-प्रक्रिया जारी

राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा ने अदालत को बताया कि चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी प्रशासनिक और कानूनी औपचारिकताएं जारी हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार न्यायालय के निर्देशों और संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप ही कार्य कर रही है तथा चुनाव प्रक्रिया कई चरणों से गुजरती है, जिन्हें पूरा करने में स्वाभाविक रूप से समय लगता है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि फिलहाल इस मामले में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

पंचायती राज आयुक्त और सचिव को लिखी चिट्ठी

दूसरी ओर, पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने भी राज्य सरकार को सख्त चेतावनी जारी की है। आयोग ने स्पष्ट कहा है कि यदि निर्धारित समय पर चुनाव नहीं कराए गए तो यह उच्चतम न्यायालय के आदेश की अवमानना मानी जाएगी और इसके लिए पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। आयोग ने इस संबंध में पंचायती राज आयुक्त एवं सचिव को पत्र लिखकर चुनाव प्रक्रिया तत्काल शुरू करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है।

आरक्षण तय किए बिना चुनाव संभव नहीं

आयोग ने अपने पत्र में कहा कि पंचायती राज चुनावों की घोषणा और प्रक्रिया शुरू करने के लिए आरक्षण निर्धारण अनिवार्य है। बिना आरक्षण तय किए चुनाव कराना संभव नहीं है। पत्र में विभाग को निर्देश दिया गया है कि यदि जल्द ही आरक्षण संबंधी रिपोर्ट आयोग को उपलब्ध नहीं कराई गई तो चुनाव प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकेगी, जिससे न्यायालय की अवमानना का खतरा पैदा हो सकता है।

ओबीसी आरक्षण पर ट्रिपल टेस्ट का मुद्दा

आयोग ने अपने पत्र में सुप्रीम कोर्ट के मध्य प्रदेश से जुड़े मामले का हवाला देते हुए कहा कि ओबीसी को आरक्षण देने से पहले ट्रिपल टेस्ट पूरा करना अनिवार्य है। ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पूरी नहीं होने की स्थिति में एससी और एसटी आरक्षण को छोड़कर बाकी सीटों को सामान्य श्रेणी मानकर भी चुनाव कराए जा सकते हैं। आयोग ने राजस्थान पंचायती राज निर्वाचन नियम-2020 की धारा 5 का हवाला देते हुए कहा कि एससी और एसटी के लिए सीटों का आरक्षण निर्धारित करना भी राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।

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