Friday, June, 27,2025

सांगानेर ओपन जेल भूमि विवाद में दी अस्पताल निर्माण को मंजूरी

जयपुर : सांगानेर ओपन एयर जेल की जमीन पर 300 बेड के सैटेलाइट अस्पताल के निर्माण को लेकर लंबे समय से चला आ रहा विवाद अब सुलझ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अस्पताल निर्माण की मंजूरी दे दी और राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव के खिलाफ चल रही अवमानना कार्रवाई को बंद कर दिया। कोर्ट ने अपने रजिस्ट्रार की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए सरकार के प्रस्ताव को हरी झंडी दी है। सांगानेर में सैटेलाइट अस्पताल का निर्माण मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ड्रीम प्रोजेक्ट है। विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने इस अस्पताल के निर्माण की घोषणा की थी। सरकार गठन के बाद इस दिशा में कदम उठाए गए, लेकिन सांगानेर ओपन जेल की जमीन पर अस्पताल बनाने की योजना को लेकर विवाद खड़ा हो गया। सामाजिक कार्यकर्ता प्रसून गोस्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर दावा किया था कि यह निर्माण सुप्रीम कोर्ट के पूर्व आदेशों का उल्लंघन है, जिसमें जेल के क्षेत्रफल को कम न करने का निर्देश दिया गया था।

हलफनामा पेश करने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को निर्देश दिया है कि वह एक हलफनामा दायर कर यह स्पष्ट करे कि रजिस्ट्रार की सभी सिफारिशों के अनुसार ही जेल और अस्पताल परियोजना का निर्माण किया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि कैदियों के कल्याण और जेल की अनूठी व्यवस्था को संरक्षित रखते हुए सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरतों को पूरा करना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विधानसभा क्षेत्र सांगानेर में अस्पताल निर्माण का रास्ता साफ हो गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्त किया था कमिश्नर

मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल नवंबर में अपने रजिस्ट्रार को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर जेल परिसर का मौका-मुआयना करने और रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया था। रजिस्ट्रार की रिपोर्ट में में कैदियों के कल्याण और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरतों को संतुलित करने पर जोर दिया गया। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया कि जेल की मौजूदा संरचनाओं को परिसर के भीतर वैकल्पिक क्षेत्रों में स्थानांतरित किया जाए, ताकि अस्पताल निर्माण बिना जेल की कार्यक्षमता को प्रभावित किए हो सके।

राजस्थान सरकार का प्रस्ताव स्वीकार

राजस्थान सरकार ने कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए सांगानेर ओपन जेल को स्थानांतरित करने का प्रस्ताव रखा था। सरकार ने पहले से आवंटित 17,800 वर्ग मीटर जमीन के अलावा अतिरिक्त 14,940 वर्ग मीटर जमीन देने का वादा किया, जबकि 22,232.33 वर्ग मीटर जमीन को अस्पताल निर्माण के लिए आरक्षित किया गया। सरकार ने यह भी आश्वासन दिया कि कैदियों का स्थानांतरण परा होने तक मौजटा संस्त्चनायों को नहीं नोदा जाएगा।

 

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