Tuesday, November, 25,2025

सरकार का तर्क... कुछ लोगों की गलती से पूरी भर्ती रद्द नहीं हो

जयपुर: राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर (SI) भर्ती-2021 को रद्द करने के हाई कोर्ट की एकलपीठ के 28 अगस्त, 2025 के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने आखिरकार राजस्थान हाई कोर्ट की खंडपीठ में अपील दायर कर दी है। अपील 60 दिन की निर्धारित समय सीमा बीतने के बाद की गई है, इसलिए सरकार ने देरी माफी का प्रार्थना पत्र भी लगाया है।

अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने बताया कि अपील में सरकार ने कहा है कि परीक्षा केंद्र से लीक हुआ पेपर केवल कुछ अभ्यर्थियों तक ही पहुंचा था। आरपीएससी सदस्यों के माध्यम से लीक हुआ पेपर उनके बच्चों और दलालों तक सीमित रहा, पूरे राजस्थान में इसका प्रसार नहीं हुआ। पूरी भर्ती रद्द होने से हजारों निर्दोष और मेहनती अभ्यर्थियों का भविष्य बर्बाद हो
रहा है। जांच एजेंसियां सही-गलत की छंटनी कर सकती हैं, इसलिए कानूनन पूरी प्रक्रिया रद्द करना उचित नहीं है।

मामला अब तक कहां पहुंचा ?

  • 28 अगस्त, 2025: हाई कोर्ट एकलपीठ ने पूरी एसआई भर्ती-2021 रद्द करने का आदेश दिया।
  • 8 सितंबर, 2025: चयनित अभ्यर्थियों की अपील पर खंडपीठ ने एकलपीठ के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी।
  • 24 सितंबर, 2025: एकलपीठ में याचिकाकर्ता कैलाश चंद्र शर्मा आदि ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की
  • सुप्रीम कोर्ट ने खंडपीठ के 8 सितंबर के अंतरिम रोक के आदेश पर यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए और खंडपीठ को 3 महीने में अपील निपटाने को कहा।
  • अबः राज्य सरकार की अपील भी खंडपीठ में दाखिल। यदि खंडपीठ देरी माफ कर अपील स्वीकार करती है तो दोनों पक्षों (चयनित अभ्यर्थियों और सरकार) की अपीलों की संयुक्त सुनवाई हो सकती है। अगली सुनवाई 24 नवंबर, 2025 को खंडपीठ में निर्धारित है।

एसआई भर्ती-2021 की पूरी टाइमलाइन

  • कुल पदः 859
  • आवेदकों: 7.97 लाख
  • लिखित परीक्षाः 13-15 सितंबर 2021 (लगभग 3.80 लाख अभ्यर्थी शामिल)
  • रिजल्ट: 24 दिसंबर 2021
  • फिजिकल टेस्ट: 12-18 फरवरी, 2022-20,359 पास
  • फिजिकल रिजल्ट: 11 अप्रैल, 2022
  • इंटरव्यू के लिए सफल: 3,291 अभ्यर्थी
  • इंटरव्यू: 23 जनवरी से 29 मई, 2023 (9 चरणों में)
  • फाइनल रिजल्ट: 1 जून, 2023

सभी की निगाहें अब सुनवाई पर टिकी

अब सभी की निगाहें 24 नवंबर की सुनवाई पर टिकी हैं। यदि खंडपीठ सरकार की अपील स्वीकार कर लेती है और एकलपीठ का फैसला पलट देती है तो 859 चयनित अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिल सकती है। वहीं याचिकाकर्ता पक्ष पूरी भर्ती रद्द होने तक लड़ाई जारी रखने के मूड में है। मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की यथास्थिति के बीच हाई कोर्ट खंडपीठ के पास लंबित है।

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