Thursday, June, 26,2025

हमारा काम सुझाव देना, कोर्ट में क्या जवाब देना है सरकार तय करेगी: पटेल

जयपुर: राजस्थान पुलिस उप निरीक्षक (SI) भर्ती-2021 को लेकर सचिवालय में मंगलवार को कैबिनेट सब-कमेटी की बैठक हुई। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि हमारा काम सुझाव और तथ्य देना है, कोर्ट में क्या जवाब देना है, यह सरकार तय करेगी। उन्होंने बताया कि पहले सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी जा चुकी थी, लेकिन हाई कोर्ट के निर्देश के बाद विधि विभाग और जांच एजेंसियों के साथ पुनः समीक्षा की गई है। इस समीक्षा में नए तथ्य सामने आए हैं, जिनके आधार पर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। पटेल ने बताया कि बैठक का मुख्य उद्देश्य राजस्थान हाई कोर्ट के निर्देशानुसार एसआई भर्ती पर अंतिम निर्णय की तैयारी करना था। कमेटी ने व्यापक समीक्षा की है और अब तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट सरकार को सौंपने की तैयारी है। यदि जरूरत पड़ी तो एक और बैठक बुलाई जा सकती है। बैठक की अध्यक्षता संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने की, जिसमें मंत्री बाबूलाल खराड़ी, मंजू बाघमार, जवाहर  सिंह बेदम, गृह विभाग के एसीएस आनंद कुमार और कार्मिक विभाग के सचिव के.के. पाठक मौजूद रहे। मंत्री सुमित गोदारा और गजेंद्र सिंह खींवसर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में शामिल हुए। गौरतलब है कि राजस्थान हाई कोर्ट ने पेपर लीक मामला सामने आने के बाद इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने या नहीं करने के निर्णय को लेकर राज्य सरकार की ओर से देरी पर नाराजगी जताते हुए 26 मई तक सरकार को जवाब देने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि यदि समय पर जवाब नहीं मिला तो परिणाम भुगतने को तैयार रहें।

किरोड़ी मांग कर चुके, बेनीवाल धरने पर बैठे

राजनीतिक स्तर पर भी यह मामला गर्माया हुआ है। सांसद हनुमान बेनीवाल भर्ती को रद्द करने की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। वहीं, मंत्री किरोड़ी लाल मीणा भी परीक्षा रद्द करने की मांग कर चुके हैं। चयनित अभ्यर्थियों और उनके परिजनों का एक पक्ष सरकार से मांग कर रहा है कि SI भर्ती को निरस्त करने की बजाय यथावत रखा जाए। उनका कहना है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन ईमानदारी से चयनित अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाए।

कोर्ट पर छोड़ा जा सकता है निर्णय !

अब सबकी निगाहें सरकार के आगामी निर्णय पर टिकी हैं, जो हाई कोर्ट में पेश किए जाने वाले जवाब को प्रभावित करेगा। वहीं, अब कमेटी की ओर से सुझाव व तथ्यों को सार्वजनिक नहीं किए जाने पर माना जा रहा है कि राज्य सरकार ऐसा जवाब दे सकती है, जिसमें निर्णय कोर्ट पर छोड़ा जा सकता है।

 

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