Friday, June, 27,2025

तारीख पर तारीख, सरकार को फिर मिला 1 जुलाई तक समय

जयपुर: एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में सरकार के अंतिम निर्णय के लिए हाई कोर्ट ने सोमवार को एक बार फिर तारीख बढ़ा दी है। राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को भर्ती पर निर्णय लेने के लिए एक माह से अधिक का और समय दिया है। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने कैलाश चंद शर्मा और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया। हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई एक जुलाई को रखते हुए कहा है कि ठोस आधारों के साथ भर्ती के अस्तित्व को लेकर निर्णय पेश किया जाए। चेतावनी दी कि इस बार सरकार ने भर्ती को लेकर निर्णय नहीं किया तो कठोर रुख अपनाया जाएगा। मामले की सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद और अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने सरकार की ओर से प्रार्थना पत्र पेश कर समय मांगा। उन्होंने बताया कि भर्ती पर निर्णय के लिए 20 मई को कैबिनेट उपसमिति की बैठक हुई थी, लेकिन नीति आयोग की बैठक और मुख्यमंत्री की व्यस्तता के कारण अंतिम फैसला नहीं हो सका है।

गड़बड़ी में 400 से 500 लोग शामिल

महाधिवक्ता ने बताया कि हम भर्ती पर स्पष्ट निर्णय लेना चाहते हैं। जब मुझसे ओपिनियन ली गई थी तो मुझे बताया गया था कि भर्ती में 400 से 500 लोग लिप्त हैं। एसओजी अभी तक केवल 55 लोगों को गिरफ्तार कर पाई है। भर्ती में 800 से ज्यादा अभ्यर्थियों के भविष्य का सवाल है। उन्होंने जोर देकर कहा कि मुख्यमंत्री स्तर पर निर्णय लिया जाना है, इसलिए और समय दिया जाए। इस बार अदालत में खाली हाथ नहीं आएंगे। वहीं, याचिकाकर्ताओं के वकील हरेन्द्र नील ने प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कहा कि सरकार जानबूझकर समय निकाल रही है। उन्होंने तर्क दिया कि चार जांच एजेंसियां पहले ही भर्ती रद्द करने की सिफारिश कर चुकी हैं, फिर भी सरकार निर्णय लेने में देरी कर रही है।

फील्ड ट्रेनिंग पर रोक अभी भी जारी

एसआई भर्ती-2021 में पेपर लीक के आरोपों के बाद जांच एसओजी को सौंपी गई, जिसने कई लोगों, जिनमें ट्रेनी एसआई भी शामिल हैं, को गिरफ्तार किया है। हाई कोर्ट ने 18 नवंबर, 2024, 6 जनवरी, 2025 और 9 जनवरी, 2025 को यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए थे। इसके बाद 10 जनवरी, 2025 को पुलिस मुख्यालय ने फील्ड ट्रेनिंग पर रोक लगा दी, जो अभी भी जारी है।

अब तक सरकार ने चौथी बार मांगा समय

  • 21 फरवरी को हाई कोर्ट ने फैसला लेने के लिए दो माह का समय दिया था।
  • 5 मई को सुनवाई में सरकार ने कहा कि 13 मई को कैबिनेट सब कमेटी की बैठक होनी है, समय दिया जाए। कोर्ट ने 15 मई तक का समय दिया था।
  • 15 मई को सरकार ने कहा- ऑपरेशन सिंदूर के चलते बैठक नहीं हो पाई। कोर्ट ने चेतावनी देते हुए 26 मई तक का समय दिया था।
  • 26 मई को सरकार ने प्रार्थना पत्र पेश कर कहा कि सीएम स्तर पर फैसला होना बाकी है, इसलिए और समय दिया जाए। इस पर कार्ट ने अब एक जुलाई तक का समय दिया है।
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