Tuesday, August, 12,2025

हाई कोर्ट में सुनवाई अधूरी, आज दोपहर 2 बजे फिर होगी

जयपुर: सब इंस्पेक्टर भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में सोमवार को राजस्थान हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, जो पूरी नहीं हो सकी। अब मामले की सुनवाई मंगलवार को दोपहर 2 बजे होगी। यह सुनवाई जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ में होगी। इस दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने पक्ष रखा और याचिका को निराधार बताते हुए खारिज करने की मांग की। उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता पहले भी इसी मामले में याचिका दाखिल कर चुके हैं, जिसे वापस लेने के बाद खारिज किया गया था। इस तथ्य को नई याचिका में उजागर नहीं किया गया, जो गंभीर लापरवाही है।

अब सरकार ने अपना रुख क्यों बदला ?

हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से कई अहम सवाल पूछे। कोर्ट ने कहा कि जब एसओजी, पुलिस मुख्यालय, महाधिवक्ता और कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट में भर्ती में धांधली स्वीकार की गई है तो सरकार ने भर्ती रद्द करने की सिफारिश को क्यों दबा दिया? जब पहले सरकार की छह संस्थाओं ने भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे तो अब सरकार ने अपना रुख क्यों बदला? कोर्ट ने पूछा कि जब भर्ती की पवित्रता ही सवालों के घेरे में है तो उसे कैसे न्यायोचित ठहराया जा सकता है? कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि वह किसी भी पक्ष के तकों से बंधा नहीं है और निष्पक्ष रूप से फैसला देगा।

सरकार का पक्ष- ईमानदार को दी जा सकती है नियुक्ति

महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने राज्य सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए हाई कोर्ट से कहा कि एसओजी की रिपोर्ट 13 अगस्त, 2024 को सरकार को सौंपी गई थी। उस रिपोर्ट में भर्ती रद्द करने की सिफारिश की गई थी, लेकिन उसके बाद कई नए खुलासे और गिरफ्तारियां हुई। मुख्यमंत्री कार्यालय में फाइल का परीक्षण लंबित था, इसलिए तत्काल निर्णय नहीं लिया गया। अब तक की जांच में केवल 53 अभ्यर्थी दोषी पाए गए हैं, जबकि 785 अभ्यर्थियों के खिलाफ कोई प्रमाण नहीं है। राज्य सरकार ने यह भी तर्क दिया कि दोषियों को अलग कर शेष ईमानदार अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जा सकती है। भर्ती को रद्द करना युवाओं के भविष्य के साथ अन्याय होगा।

याचिकाकर्ताओं की दलील- भर्ती में हुआ भ्रष्टाचार

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता हरेन्द्र नील ने कहा कि भर्ती में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। एसओजी, पुलिस मुख्यालय और कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट खुद इस घोटाले की पुष्टि करती है। उन्होंने कहा कि कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद ही सरकार ने स्पष्ट रुख लिया, वरना पारदर्शिता नहीं दिखाई गई। उन्होंने यह भी कहा कि भर्ती रद्द करने की मांग अब भी जीवित है और इसे खारिज नहीं किया जा सकता।

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