Saturday, April, 12,2025

QPR सबमिट करने में देरी पर लगेगा भारी जुर्माना

जयपुर : राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी को हाल ही में हुई बैठक में कई बड़े निर्णय लिए गए हैं। बैठक में जहां एक तरफ रेख नियमों की पालना कराने को लेकर कड़े फैसले किए गाए, वहीं प्रदेश के रियल एस्टेट के प्रोत्साहन को लेकर भी राहत दी गई।

रियल एस्टेट रेगुलेटरी अर्धारिटी ने त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट (क्यूपीआर) सबमिट करने में देरी होने पर प्रमोटर्स पर शिकंजा कसा है। इसके तहत क्यूपीआर सबमिट करने में जितनी देरी होगी उसके अनुसार जुर्माना लगाया जाएगा। इसके तहत प्रति तिमाही 5 हजार रुपए का जुर्माना संबंधित प्रमोटर को देना होगा। यह फैसला राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) की हाल ही में चेयरमैन वीनू गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। इस साल 1 मार्च से ही जुर्माना वसूली की यह नई व्यवस्था की लागू जाएगी।

अब तक कोई प्रमोटर (क्यूपीआर) सबमिट करने में कितनी भी देरी करते थे, उसे केवल एक बार ही रेरा को बतौर जुर्माना 5 हजार रुपए देने पड़ते हैं। प्रदेश में मई 2017 में राजस्थान स्थिल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट लागू है। जानकारों के अनुसार जब से यह कानून प्रदेश में लागू हुआ था, उसके बाद से सुजित होटल प्रोजेक्ट रेरा के दायरे में भी आ सकते हैं। रेरा में पूर्णता प्रमाण पत्र, अधिवास प्रमाण पत्र व रहन मुक्त पत्र सबमिट करना जरूरी है, लेकिन कई प्रमोटर इस नियम की पालना नहीं कर रहे हैं। अब जितने दिन की देरी होगी, उसके अनुसार प्रति दिन एक हजार रुपए का जुर्माना लगेगा।

औद्योगिक योजनाओं की स्टैंडर्ड फीस में राहत

औद्योगिक योजनाओं की स्टैंडर्ड फीस में बड़ी राहत देने के साथ अब इन योजनाओं के लिए रेरा को स्टैंडर्ड फीस दी जाएगी। 10 रुपए के बजाए 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर स्टैंडर्ड फीस लगेगी। रेरा में पंजीकरण से छूट प्राप्त योजनाओं को पेश करना होगा। इन योजनाओं का अधिवास प्रमाण पत्र पेश करना होगा। साथ ही ऐसे होटल प्रोजेक्ट्स भी रेरा के दायरे में आएंगे, जिनमें होटल यूनिट का बेचान वैध विक्रय पत्र से कर दिया गया है और खरीदार ने वापस उस यूनिट को विकासकर्ता की लीज पर दे दिया है। अधिवक्ता और रेरा मामलों के जानकार मितेश राठौड़ ने बताया कि इसी तरह रेरा में पंजीकरण से छूट प्राप्त योजनाओं के लिए अधिवास प्रमाण पत्र पेश करना बाध्यकारी किया है।

30 जून तक होंगे प्रोजेक्ट के पंजीकरण

रेरा ने प्रदेश भर के रियल एस्टेट के ऐसे प्रमोटर्स को बड़ी राहत दी है, जिन्होंने अपने प्रोजेक्ट रेरा में पंजीकृत नहीं कराए थे और उनका प्रोजेक्ट भी पूरा हो चुका है। अब सरकार की सख्ती के चलते वे प्रमोटर्स प्रोजेक्ट के पंजीकरण के लिए रेरा में आवेदन कर रहे हैं, लेकिन ले आउट प्लान की वैधता खत्म होने के चलते पंजीकरण नहीं हो रहा है, ऐसे मामलों में रेरा ने इस वर्ष 30 जून तक प्रोजेक्ट के पंजीकरण के लिए राहत दी है। इसके मुताबिक 30 जून तक आवेदन करने पर रेरा में कराया पंजीकरण जा सकेगा।

योजनाओं में पेयजल आपूर्ति का नक्शा पेश करना जरूरी

प्लॉटेड डवलपमेंट की योजनाओं में पेयजल आपूर्ति का नक्शा रेरा में पेश जरूरी होगा। यह नक्शा पूर्णता प्रमाण प्रमाण पत्र सबमिट करते समय पेश करने के बजाए प्रोजेक्ट पंजीकरण के समय पेश करना होगा। योजना में भूखंड की बुकिंग कराने वाले खरीदार को इसमें पेयजल आपूर्ति की जानकारी होनी चाहिए। इसी लिहाज से रेरा के नियमों में बदलाव के बाद नई व्यवस्था लागू की जाएगी।

 

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