Friday, June, 27,2025

हर अस्पताल में होगी पीडब्ल्यूडी चौकी, चौबीस घंटे हेल्पलाइन सेवा

जयपुर: पिछले दिनों मुख्यमंत्री निवास पर प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्थाओं की समीक्षा बैठक के बाद स्वास्थ्य महकमा हरकत में आया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को मरीजों के हित में कार्य करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद मुख्यमंत्री की पहल और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के निर्देश पर चिकित्सा शिक्षा विभाग और सार्वजनिक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने राजस्थान के मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध अस्पतालों के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है। इस एसओपी से आपातकालीन, कैजुअल्टी, सर्जिकल प्रक्रियाओं और गंभीर रोगियों की देखभाल जैसी 24x7 चिकित्सा सेवाएं और अधिक सशक्त होंगी। चिकित्सा शिक्षा सचिव अम्बरीश कुमार ने बताया कि प्रत्येक मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पीडब्ल्यूडी चौकी स्थापित की जाएगी, जहां 24 घंटे प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन तथा दिन में कारपेंटर और वेल्डर उपलब्ध होंगे।

साझा परिसर वाले अस्पतालों में एक सामान्य चौकी रहेगी। साथ ही सभी अस्पतालों में 24x7 हेल्पलाइन शुरू की जाएगी।

रखरखाव के लिए 2% फंड, पीडब्ल्यूडी करेगा एएमएसी

नई एसओपी के तहत भवन निर्माण लागत का 2% वार्षिक रखरखाव निधि के रूप में पीडब्ल्यूडी को मिलेगा, जिसका भुगतान राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसायटी (आरएमआरएस) से किया जाएगा। वर्ष 2025-26 के लिए भवन मूल्य 28,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर निर्धारित किया गया है। सामान्यत 70% निधि सिविल और 30% इलेक्ट्रिकल कार्यों पर खर्च होगी, हालांकि स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार अस्पताल अधीक्षक इस अनुपात में बदलाव कर सकेंगे। चिलर, एसी, लिफ्ट, ऑक्सीजन पाइपलाइन जैसे उपकरणों के लिए वार्षिक रखरखाव अनुबंध (एएमसी) और व्यापक अनुबंध (सीएएमसी) पीडब्ल्यूडी द्वारा किए जाएंगे।

वार्षिक सर्वे व प्राथमिकता पर मरम्मत कार्य

पीडब्ल्यूडी प्रत्येक वर्ष भवनों का सर्वेक्षण कर फिटनेस प्रमाण-पत्र जारी करेगा। रिसावमुक्त प्लंबिंग, जलरोधी छते, सुरक्षित इलेक्ट्रिकल सिस्टम, टूटी हुई टाइल्स, दरवाजे-खिड़कियों की मरम्मत और संरचनात्मक क्षति की रोकथाम जैसे कार्य प्राथमिकता पर किए जाएंगे।

फंड की कमी नहीं, लापरवाही पर कार्रवाई

मौजूदा रखरखाव अनुबंध पीडब्ल्यूडी को हस्तांतरित किए जाएंगे और भविष्य के सभी अनुबंध पीडब्ल्यूडी द्वारा ही किए जाएंगे। निधि की अनुपलब्धता को चूक का कारण नहीं माना जाएगा। अस्पताल प्रशासन समय पर फंड सुनिश्चित करेगा। लापरवाही की स्थिति में अस्पताल अधीक्षक, वरिष्ठ लेखा अधिकारी और पीडब्ल्यूडी अभियंताओं के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। आपातकालीन कार्य, दैनिक मरम्मत और रखरखाव के लिए 8 से 30 मई 2025 तक शेड्यूल निर्धारित किया गया है। इसमें टीम गठन, सर्वेक्षण, निविदाएं और कार्यारंभ शामिल है।

शिकायतों का समाधान और सत्यापन के बाद भुगतान

रखरखाव से जुड़ी शिकायतें हेल्पलाइन, वेबसाइट या मोबाइल ऐप के माध्यम से दर्ज की जाएंगी। पीडब्ल्यूडी की देखरेख में ठेकेदार उनका समाधान करेगा, जिसका सत्यापन संबंधित चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया जाएगा। सत्यापन के पश्चात ही ठेकेदार को भुगतान किया जाएगा।

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