Friday, June, 27,2025

एकल पट्टा प्रकरण में सुनवाई शुरू, पूर्व आईएएस संधू का रखा पक्ष

जयपुर: प्रदेश में वर्षों से लंबित चल रहे प्रकरणों को लेकर अब संभवतः फैसले की घड़ी नजदीक आ गई हैं। एकल पट्टा प्रकरण में बुधवार से रोजाना हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। वहीं, सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा-2021 से जुड़े मामले पर हाई कोर्ट में हुई सुनवाई में राजस्थान सरकार को अपना जवाब 15 मई तक अदालत में दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा था कि सरकार अपना पक्ष रखें, वरना हम अपना फैसला सुना देंगे। वहीं, विधानसभा की याचिका एवं सदाचार समिति के सभापति पद पर बगरू विधायक डॉ. कैलाश वर्मा ने कार्यभार संभाल लिया है। सभापति डॉ. वर्मा ने कहा है कि सदन में प्रस्तुत याचिकाओं का प्राथमिकता से निस्तारण किया जाएगा।

पूर्व आईएएस जीएस संधू समेत सात याचिकाओं पर हाई कोर्ट में हुई सुनवाई, अदालत आज भी सुनेगी मामले

राजस्थान हाई कोर्ट में बुधवार को चर्चित एकल पट्टा प्रकरण को लेकर सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश एम.एम. श्रीवास्तव की एकलपीठ ने पूर्व मंत्री शांति धारीवाल, पूर्व आईएएस अधिकारी जीएस संधू, निष्काम दिवाकर और ओंकारमल सैनी सहित सात आपराधिक याचिकाओं पर सुनवाई की। अदालत ने मामले में अगली सुनवाई गुरुवार को निर्धारित की है। सुनवाई के दौरान जीएस संधू की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एसएस होरा ने पक्ष रखते हुए बताया कि टोडी रामजानीपुरा की 3.43 हेक्टेयर जमीन पर एकल पट्टे के लिए वर्ष 2005 में जेडीए में आवेदन किया था, लेकिन तय सीमा से अधिक भूमि होने के कारण मामला राज्य सरकार को भेजा गया, जिसने उस समय पट्टा जारी करने से इनकार कर दिया। बाद में 2009 में पुनः आवेदन करने पर जेडीए ने मामला फिर से राज्य सरकार के पास भेजा और 2011 में पट्टा जारी कर दिया गया। हालांकि, तकनीकी कारणों से यह पट्टा 2013 में निरस्त कर दिया गया था। संधू के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि जब पट्टा ही निरस्त हो गया तो अपराध का कोई आधार नहीं बनता। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि 2014 में रामशरण सिंह की ओर से एसीबी में शिकायत दी गई थी।

एसआई भर्ती प्रकरणः सरकार जवाब देने के लिए मांगेगी करीब एक सप्ताह का समय

राजस्थान हाई कोर्ट की जयपुर बेंच में सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 से जुड़े मामले पर गुरुवार को सुनवाई होगी। इस सुनवाई में राज्य सरकार अपना पक्ष कोर्ट में रखेगी, लेकिन सरकार जवाब दाखिल करने की जगह फिर से एक सप्ताह का समय मांग सकती है, क्योंकि एसआई भर्ती प्रकरण में निर्णय के लिए बनाई मंत्रिमंडल उपसमिति की बैठक 21 मई को होगी। इससे पहले 13 मई को हुई बैठक में 4 मंत्री नहीं आए थे। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल की अध्यक्षता वाली यह समिति भारत-पाकिस्तान तनाव और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म की तबीयत का हवाला देकर समय मांग सकती है। गत बैठक में गजेन्द्र सिंह खींवसर, सुमित गोदारा, बाबूलाल खराड़ी और बेढ़म अनुपस्थित रहे थे। वहीं, हाई कोर्ट ने गत सुनवाई में ही सरकार से जवाब मांगा था और कहा था कि राज्य सरकार के पास यह अंतिम मौका है। एसआई भर्ती पर अपना जवाब 15 मई तक अदालत में दाखिल करें, वरना हम अपना फैसला सुना देंगे।

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