Friday, June, 27,2025

हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को 26 मई तक का दिया मौका

जयपुर: राजस्थान हाई कोर्ट ने एसआई भर्ती-2021 के पेपर लीक मामले में राज्य सरकार को भर्ती की वैधता को लेकर निर्णय लेने के लिए 26 मई तक का अंतिम अवसर प्रदान किया है। कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि तय समय सीमा तक सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया तो भर्ती प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों को आर्थिक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।

जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश कैलाश चंद्र शर्मा एवं अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने अदालत से समय की मांग करते हुए कहा कि 21 मई को मंत्रियों की समिति की बैठक प्रस्तावित है, जिसमें भर्ती पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

सरकार ने अदालत को अवगत कराया कि पूर्व में 13 मई को इस मामले पर बैठक होनी थी, लेकिन देश में भारत-पाक तनाव के चलते बैठक का कोरम पूरा नहीं हो सका। केवल दो मंत्री बैठक में शामिल हो पाए, जबकि तीन मंत्री जिलों के दौरे पर और एक मंत्री स्वास्थ्य कारणों से अनुपस्थित रहे। अब यह बैठक 21 मई को प्रस्तावित है। सरकार की ओर से चार सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा गया, जिसका याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता हरेन्द्र नील ने विरोध किया। उन्होंने दलील दी कि सरकार को पहले ही तीन महीने का समय मिल चुका है और भर्ती प्रक्रिया में एसडीएम स्तर के अधिकारी की संलिप्तता भी सामने आ चुकी है। इसलिए भर्ती को तत्काल निरस्त किया जाना चाहिए। इस पर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को अंतिम चेतावनी देते हुए कहा कि 26 मई तक निर्णय नहीं होने की स्थिति में अदालत स्वयं आदेश पारित करेगी और प्रक्रिया में शामिल जिम्मेदारों को इसका आर्थिक परिणाम भुगतना पड़ेगा।

एकल पट्टा प्रकरण में भी सुनवाई जारी

वहीं, राजस्थान हाई कोर्ट में गुरुवार को एकल पट्टा मामले की भी सुनवाई हुई। पूर्व मंत्री शांति धारीवाल, पूर्व आईएएस जीएस संधू, निष्काम दिवाकर और ओंकार मल सैनी सहित सात आपराधिक याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सीजे एमएम श्रीवास्तव की एकलपीठ ने शुक्रवार को बहस जारी रखने के आदेश दिए। पूर्व आईएएस जीएस संधू की ओर से अधिवक्ता एसएस होरा ने पक्ष रखते हुए कहा कि टोडी रामजानीपुरा की 3.43 हेक्टेयर भूमि के पट्टे के लिए पूर्व में जेडीए में आवेदन किया गया था। पट्टा रद्द होने के महीनों बाद एफआईआर दर्ज की गई और पुलिस ने जांच के दौरान बार-बार अपना रुख बदला। उन्होंने तर्क दिया कि इस मामले में राज्य सरकार को कोई हानि नहीं हुई और अपराध की कोई सुस्पष्टता नहीं बनती है। राज्य सरकार स्वयं अभियोजन वापस लेने का प्रस्ताव एसीबी कोर्ट में दे चुकी है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि मामला भ्रष्टाचार का नहीं है।

 

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