Tuesday, November, 25,2025

15 अप्रैल तक पंचायत और नगर निकाय चुनाव कराने के आदेश

जयपुर: राजस्थान हाई कोर्ट ने प्रदेश में पंचायत और नगर निकाय चुनावों को लेकर राज्य सरकार को कड़ा निर्देश दिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की खंडपीठ ने सरकार को 15 अप्रैल, 2026 तक पंचायत और नगर निकाय चुनाव हर हाल में कराने का आदेश दिया है। इसके साथ ही, चुनावी परिसीमन की प्रक्रिया को 31 दिसंबर, 2025 तक पूरा करने का निर्देश दिया है। यह फैसला जोधपुर मुख्यपीठ और जयपुर पीठ में दायर याचिकाओं पर सुनवाई के बाद सुनाया गया, जिन पर अगस्त में फैसला सुरक्षित रखा गया था। याचिकाकर्ता गिरिराज सिंह देवंदा और पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने जनहित याचिकाओं में आरोप लगाया था कि सरकार ने संविधान और राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 का उल्लंघन करते हुए चुनावों को अवैध रूप से टाला।

याचिकाओं के अनुसार, प्रदेश की 6,759 पंचायतों और 55 नगरपालिकाओं का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। याचिकाकर्ताओं के वकील प्रेमचंद देवंदा ने तर्क दिया कि 16 जनवरी, 2025 की अधिसूचना के जरिए चुनाव टालना संविधान के अनुच्छेद 243ई और 243के का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि पंचायतों का पांच साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद चुनाव स्थगित नहीं किए जा सकते और निवर्तमान सरपंचों को प्रशासनिक अधिकार देना गलत है। निवर्तमान सरपंच अब निजी व्यक्ति माने जाते हैं, इसलिए उन्हें प्रशासनिक अधिकार नहीं सौंपे जा सकते है। इसी तरह, नगर निकायों के मामले में संयम लोढ़ा ने बताया कि 55 नगरपालिकाओं का कार्यकाल नवंबर 2024 में समाप्त हो गया, लेकिन सरकार ने बिना चुनाव कराए प्रशासक नियुक्त किए।

बगैर कानूनी प्रावधान के 'वन स्टेट वन इलेक्शन' संभव नहीं

कोर्ट के इस आदेश ने सरकार की 'वन स्टेट वन इलेक्शन' की महत्वाकांक्षी योजना पर पानी फेर दिया है, क्योंकि वर्तमान कानूनी प्रावधानों के तहत अप्रैल 2026 तक एक साथ चुनाव कराना असंभव है। प्रदेश के सभी नगर निकायों का कार्यकाल फरवरी 2026 तक समाप्त हो रहा है। लेकिन सभी पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल नवंबर 2026 तक समाप्त होगा। ऐसे में 'वन स्टेट वन इलेक्शन' के लिए सभी संस्थाओं का कार्यकाल एक साथ समाप्त होना जरूरी है। इसके लिए सरकार को पहले अध्यादेश (ऑर्डिनेंस) लाना होगा और फिर आगामी बजट सत्र में विधानसभा से कानून पास कराना अनिवार्य होगा।

पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल नवंबर 2026 तक

प्रदेश के नगर निकायों का कार्यकाल फरवरी 2026 तक समाप्त हो रहा है, लेकिन पंचायतीराज संस्थाओं का कार्यकाल नवंबर 2026 तक पूरा होगा। इसमें अगस्त 2026 में 6 जिला परिषद और 78 पंचायत समिति, अक्टूबर 2026 में 2 जिला परिषद, 22 पंचायत समिति और नवंबर 2026 में 4 जिला परिषद और 30 पंचायत समितियों का कार्यकाल पूरा होगा।

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