Saturday, April, 25,2026

3 माह में सर्वे कर हटाने के निर्देश, बिना NOC निर्माण पर रोक

जोधपुर: राजस्थान उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में जोधपुर के पाबूपुरा क्षेत्र में स्थित भारतीय वायुसेना एवं थल सेना के ठिकानों के आसपास हो रहे अवैध निर्माणों और अतिक्रमणों पर कड़ा रुख अपनाया है। न्यायाधीश विनीत कुमार माथुर एवं चंद्रशेखर शर्मा की खंडपीठ ने रोहित नायक व अन्य द्वारा दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट कहा कि रक्षा प्रतिष्ठानों के आसपास किसी भी प्रकार की लापरवाही राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकती है। अदालत ने अपने आदेश  में जोधपुर विकास प्राधिकरण, जिला प्रशासन एवं अन्य संबंधित निकायों को निर्देशित किया है कि वे खसरा नंबर 632 एवं उसके सभी उपखंडों का तीन माह के भीतर विस्तृत और तथ्यात्मक सर्वे करें। इस सर्वे में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि रक्षा मंत्रालय द्वारा निर्धारित 'नो कंस्ट्रक्शन जोन' और अन्य सुरक्षा मानकों का कहीं उल्लंघन तो नहीं हुआ है। साथ ही सर्वे रिपोर्ट में प्रत्येक निर्माण की स्थिति, स्वीकृति की वैधता और नियमों के पालन का स्पष्ट उल्लेख करना होगा।

अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने के निर्देश

खंडपीठ ने स्पष्ट आदेश दिया है कि यदि सर्वे के दौरान कोई भी निर्माण रक्षा मंत्रालय की अधिसूचनाओं या सुरक्षा मानकों के विपरीत पाया जाता है, तो उसे बिना विलंब हटाया या ध्वस्त किया जाए। इसके साथ ही प्रतिबंधित क्षेत्र के आसपास किए गए अतिक्रमणों को भी तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश दिए गए हैं। अदालत ने यह भी कहा कि यदि किसी अधिकारी द्वारा नियमों
की अनदेखी कर निर्माण की अनुमति जारी की गई है, तो ऐसी अनुमतियों को तुरंत निरस्त किया जाए और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ जवाबदेही तय कर आवश्यक कार्रवाई की जाए। अदालत ने प्रशासन को यह भी चेताया कि भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही दोहराई नहीं जानी चाहिए।

स्थानीय निकायों को करनी होगी कड़ी निगरानी

अदालत ने भविष्य के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा है कि प्रतिबंधित क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के निर्माण के लिए भारतीय वायुसेना या थल सेना के सक्षम अधिकारियों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। बिना एनओसी के कोई भी निर्माण अनुमति जारी नहीं की जा सकेगी और स्थानीय निकायों को इसकी कड़ाई से निगरानी करनी होगी। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भरत व्यास ने न्यायालय में हलफनामा प्रस्तुत कर आश्वासन दिया कि इस मामले में कार्रवाई के दौरान सेना एवं वायुसेना स्थानीय प्रशासन को आवश्यक तकनीकी सहयोग प्रदान करेंगे, ताकि किसी भी प्रकार की सुरक्षा चूक न हो।

आदेश की पालना सुनिश्चित करें अधिकारी

अदालत ने जेडीए सचिव, जिला कलेक्टर, तहसीलदार एवं टाउन प्लानर सहित सभी संबंधित अधिकारियों को आदेश की प्रभावी पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मामले में की गई कार्रवाई की विस्तृत अनुपालन रिपोर्ट 3 अगस्त तक न्यायालय में प्रस्तुत करनी होगी। इसके साथ ही खंडपीठ ने इस प्रकरण से जुड़ी अन्य अवमानना याचिकाओं का भी निपटारा कर दिया है।

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