Friday, March, 13,2026

8000 कर्मचारी, फिर भी गंदगी क्यों... हाई कोर्ट ने मांगा पूरा ब्योरा

जयपुर: राजस्थान हाई कोर्ट ने राजधानी जयपुर की सफाई व्यवस्था को लेकर नगर निगम की कार्य प्रणाली पर गहरी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने नगर निगम को सख्त निर्देश देते हुए शहर की साफ-सफाई सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाने को कहा है। एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता विमल चौधरी की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किए। याचिकाकर्ता विमल चौधरी और अधिवक्ता योगेश टेलर ने अदालत को बताया कि नगर निगम में लगभग 8000 सफाई कर्मचारी नियुक्त हैं, लेकिन वास्तविक सफाई कार्य जमीनी स्तर पर बहुत कम कर्मचारी ही कर रहे हैं।

अधिकांश कर्मचारियों को कार्यालयों में तैनात कर दिया गया है या सफाई के अलावा अन्य कार्यों में लगाया जा रहा है। कई कर्मचारियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना तथा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत नियुक्त किया गया है, जबकि उनका मूल कार्य सफाई का है। इससे शहर में कचरा प्रबंधन, सड़कों, नालियों और आम रास्तों की सफाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है। याचिकाकर्ता ने स्वयं उपस्थित होकर यह स्थिति अदालत के समक्ष रखी और पूर्व आदेशों (23 फरवरी 2026 एवं 11 अक्टूबर 2025) की प्रतियां भी प्रस्तुत की।

बड़े आकार के डंपिंग बॉक्स लगाए जाएं

खंडपीठ ने नगर निगम को निर्देश दिए कि ठोस कचरा हटाने के साथ सड़कों, नालियों और आम रास्तों की नियमित सफाई सुनिश्चित की जाए। हर आवासीय कॉलोनी में बड़े आकार के डंपिंग बॉक्स लगाए जाएं और इन्हें रोज सुबह नियमित रूप से साफ किया जाए। अदालत ने प्रत्येक कॉलोनी और बाजार क्षेत्र के लिए कचरा संग्रहण की स्पष्ट समय-सारणी तय करने, स्थानीय निवासियों व दुकानदारों को इसकी जानकारी देने तथा ड्यूटी न निभाने वालों पर जुर्माना लगाने के आदेश दिए। निगम से वार्डवार सफाई कर्मचारियों की संख्या, उनकी तैनाती और सफाई के अलावा अन्य कार्यों में लगाए गए कर्मचारियों का ब्योरा मांगा है।

नगर निगम ने मांगा समय, अगली सुनवाई 18 मार्च को

नगर निगम की ओर से वकील ने सफाई कर्मचारियों के उपस्थिति रजिस्टर और संबंधित रिकॉर्ड पेश करने के लिए समय मांगा। अदालत ने इसे स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई 18 मार्च को निर्धारित की है। इस दौरान नगर निगम को सभी मांगे गए ब्योरे पेश करने होंगे।

गढ़ गणेश मंदिर पर रोपवे के निर्माण का रास्ता साफ

राजस्थान हाई कोर्ट ने जयपुर के प्रसिद्ध गढ़ गणेश मंदिर में रोपवे निर्माण पर लगी रोक को हटा दिया है। अदालत ने 1 अगस्त 2024 को जारी यथास्थिति के आदेश को वापस लेते हुए मामले में दायर याचिका को निस्तारित कर दिया है। जस्टिस गणेश राम मीणा की - एकलपीठ ने दामोदर रोपवे एंड इंफ्रा लिमिटेड की याचिका पर यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया।

अदालत ने निर्देश दिया कि यदि याचिकाकर्ता जिला कलेक्टर के 1 मई 2024 के आदेश के खिलाफ 15 दिनों के भीतर राज्य सरकार के समक्ष अपील दायर करता है तो उसे समय-सीमा के भीतर स्वीकार किया जाएगा। इससे रोपवे परियोजना को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है। याचिकाकर्ता ने मंदिर ट्रस्ट को पर्यावरण मंत्रालय की स्वीकृति पर आपत्ति जताई थी।

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