Monday, March, 16,2026

साइबर अपराध रोकने के लिए फंड ही नहीं हुआ जारी

जयपुर: राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य में तेजी से बढ़ रहे साइबर अपराधों को लेकर गहरी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने साफ कहा है कि साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जरूरी फंड, तकनीकी संसाधन और मानवबल की व्यवस्था तुरंत सुनिश्चित की जाए। कोर्ट ने वित्त विभाग को कड़ा संदेश दिया है कि यदि समय पर धनराशि उपलब्ध नहीं कराई गई तो वित्त सचिव को व्यक्तिगत रूप से तलब किया जाएगा। जस्टिस रवि चिरानिया की एकलपीठ ने दो आरोपियों की जमानत याचिकाओं की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। कोर्ट ने अपने पिछले आदेशों की अनुपालना में अभी तक संतोषजनक प्रगति न होने पर नाराजगी जाहिर की। 27 नवंबर 2025 को जस्टिस रवि चिरानिया ने साइबर अपराध नियंत्रण को लेकर 34 बिंदुओं पर विस्तृत आदेश जारी किए थे, लेकिन उनमें से कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अभी तक अमल नहीं हो पाया है। इसमें मुख्य वजह वित्त विभाग द्वारा आवश्यक धनराशि जारी न करना सामने आई।

मजबूत साइबर इको-सिस्टम की मांग

हाई कोर्ट ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि अगली सुनवाई तक आवश्यक धनराशि उपलब्ध नहीं कराई गई तो वित्त विभाग के सचिव को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में तलब किया जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, महानिदेशक (साइबर), अभियोजन और एफएसएल के अधिकारी अपने स्तर पर सक्रिय पहल करें और राज्य में साइबर अपराधों से निपटने के लिए एक मजबूत, आधुनिक और प्रभावी इको-सिस्टम विकसित करें। मामले की अगली सुनवाई 23 फरवरी 2026 को निर्धारित की गई है। इस सुनवाई में विभागों द्वारा दाखिल अनुपालन रिपोर्ट और शपथ पत्र पर विस्तृत विचार किया जाएगा। गौरतलब है कि हाई कोर्ट ने 84 वर्षीय बुजुर्ग दंपती से डिजिटल अरेस्ट कर 2 करोड़ रुपए ठगने के मामले में गुजरात के दो आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। जस्टिस रवि चिरानिया की एकलपीठ ने सख्त टिप्पणी की कि राज्य के साइबर थानों में कर्मचारियों को तकनीकी समझ तक नहीं है। कोर्ट ने इसे संगठित साइबर अपराध का गंभीर मामला बताते हुए डिजिटल सुरक्षा का संकट करार दिया और राज्य सरकार को 34 सुधारात्मक निर्देश जारी किए। इनमें R4C सेंटर की स्थापना, नया टोल-फ्री नंबर (ऑटो-FIR), IT इंस्पेक्टर नियुक्ति, डिजिटल फॉरेंसिक लैब, म्यूल अकाउंट पर सख्ती, डिवाइस-SIM पंजीकरण, गिग वर्कर्स रजिस्ट्रेशन और बुजुर्गों के खातों पर विशेष निगरानी प्रमुख हैं।

फंड की कमी बताई मुख्य समस्या

शुक्रवार को सुनवाई के दौरान गृह विभाग, साइबर क्राइम शाखा, अभियोजन विभाग और एफएसएल के कई आला अधिकारी अदालत में मौजूद रहे। अधिकारियों ने कोर्ट को बताया कि साइबर अपराध से निपटने के लिए जरूरी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक सॉफ्टवेयर और उपकरण, पर्याप्त प्रशिक्षित मानवबल उपलब्ध नहीं है। वित्त विभाग से बार-बार पत्राचार किया जा चुका है, लेकिन अभी तक पूरी धनराशि उपलब्ध नहीं हो पाई है। राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश चौधरी ने कोर्ट को बताया कि हाई कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में कई कदम उठाए जा चुके हैं, लेकिन वित्तीय व्यवस्था में अभी देरी हो रही है।

अब तक कंट्रोल सेंटर नहीं

सुनवाई के दौरान गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव भास्कर ए. सावंत ने कोर्ट को बताया कि साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर के लिए करीब 10 हजार वर्गफीट जगह की जरूरत है और यह मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में है। इस पर कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि आदेश के बावजूद अब तक सेंटर का गठन नहीं होना गंभीर विषय है। अदालत ने भरोसा दिलाया कि यदि किसी स्तर पर प्रशासनिक या वित्तीय अड्चन आए तो न्यायिक आदेश जारी कर समस्या का समाधान किया जाएगा। ACS होम ने यह भी आश्वासन दिया कि जिला मुख्यालयों पर साइबर अपराध से जुड़े पदों पर 15 दिन के भीतर नियुक्तियां कर दी जाएंगी। साथ ही साइबर मामलों के जानकार सरकारी वकीलों की नियुक्ति भी इसी समयसीमा में पूरी कर ली जाएंगी।

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