Friday, June, 27,2025

PG डॉक्टर्स पर 1.24 करोड़ खर्च फिर भी सेवा से दूरीः हाई कोर्ट

जयपुर: राजस्थान हाई कोर्ट ने पीजी के बाद अनिवार्य दो साल की सीनियर रेजिडेंसी नहीं करने वाले डॉक्टर्स के मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि सरकार, मेडिकल कॉलेजों से पीजी करने वाले डॉक्टर्स पर औसतन 1.24 करोड़ रुपए खर्च करती है, लेकिन कोर्स पूरा होने के बाद ये डॉक्टर्स सरकारी अस्पतालों में सेवाएं नहीं दे रहे, जबकि नियमानुसार, उन्हें दो साल तक सरकारी अस्पताल में एसआरशिप करनी होती है। अब आगे से यदि डॉक्टर्स एसआरशिप नहीं करते हैं, तो उन्हें शतों के साथ ही उनके मूल दस्तावेज लौटाए जाएंगे।

जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने आदेश दिया कि याचिकाकर्ता डॉक्टर्स को उनके ऑरिजिनल डॉक्यूमेंट्स शपथ पत्र और अंडरटेकिंग के आधार पर सशर्त लौटाए जाएं। यह आदेश एसएमएस मेडिकल कॉलेज सहित प्रदेश के सात मेडिकल कॉलेजों से जुड़े उन डॉक्टर्स पर लागू होगा, जिन्होंने नीट पीजी-2021 के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा किया, लेकिन बॉन्ड की शतों के अनुसार अनिवार्य एसआरशिप नहीं की।

भरनी होगी 10 लाख की बॉन्ड राशि

राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में एक रिव्यू-रिकॉल एप्लिकेशन दायर कर कहा था कि पीजी कोर्स के दौरान एक डॉक्टर पर सरकार 1.24 करोड खर्च करती है। चिकित्सा शिक्षा सचिव अंबरीश कुमार ने बताया कि एडमिशन के समय डॉक्टर्स और सरकार के बीच बॉन्ड साइन होता है, जिसमें यह स्पष्ट होता है कि कोर्स पूरा होने के बाद डॉक्टर्स दो साल की एसआरशिप करेंगे। ऐसा नहीं करने पर उन्हें 10 लाख की बॉन्ड राशि जमा करनी होगी। कोर्ट ने सरकार की रिव्यू एप्लिकेशन खारिज करते हुए कहा कि मामला डिवीजन बेंच में लंबित है, इसलिए एकलपीठ इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती।

351 डॉक्टर्स ने किया आदेशों का उल्लंघन

जनवरी 2025 में नीट पीजी-2021 बैच के डॉक्टर्स पास आउट हुए। फाइनल एग्जाम के बाद कई डॉक्टर्स ने अपने मूल दस्तावेज वापस लेने के लिए हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर की। कोर्ट ने शर्त रखी कि डॉक्टर्स को दस्तावेज तभी मिलेंगे, जब वे एसआरशिप जॉइन करने या 10 लाख रुपए जमा करने की शपथ लेंगे। इसके बावजूद, 1 अप्रैल से शुरू हुई काउंसलिंग में 456 याचिकाकर्ता डॉक्टर्स में से केवल 105 ने एसआरशिप जॉइन की, जबकि 351 ने न तो सेवा जॉइन की और ना ही बॉन्ड राशि जमा की। सुनवाई के दौरान सरकारी वकील अर्चित बोहरा ने दलील दी कि सरकार के भारी खर्च के बावजूद डॉक्टर्स बॉन्ड की शर्तें पूरी नहीं कर रहे। दूसरी ओर डॉक्टर्स का कहना था कि कोर्स पूरा होने के बाद सरकार ने नियुक्ति में देरी की, जिससे बॉन्ड की शर्तों की वैधता समाप्त हो गई।

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