Friday, June, 27,2025

धारीवाल व संधू की मुश्किलें बढ़ीं, HC में कल से रोज सुनवाई

जयपुर: राजस्थान के बहुचर्चित एकल पट्टा प्रकरण में पूर्व नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल, भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी जी.एस. संधू, निष्काम दिवाकर और ओंकारमल सैनी की मुश्किले बढ़ती नजर आ रही हैं। राजस्थान हाई कोर्ट ने इस मामले में 14 मई से प्रतिदिन सुनवाई करने का निर्णय लिया है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार अब धारीवाल और अन्य आरोपियों के खिलाफ खड़ी होगी, जिससे मामले ने नया मोड़ ले लिया है। चीफ जस्टिस एम.एम. श्रीवास्तव की एकलपीठ ने सोमवार को राज्य सरकार की पुनरीक्षण याचिका वापस लेने और कार्यकर्ता अशोक पाठक को इंटरवीनर बनाने की अनुमति दी। राज्य सरकार ने पहले एसीबी कोर्ट में संधू सहित अन्य के खिलाफ लंबित मुकदमा वापस लेने की गुहार लगाई थी, जिसे खारिज कर दिया गया था। इसके खिलाफ हाई कोर्ट में दायर पुनरीक्षण याचिका को अब सरकार नै वापस ले लिया। अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा ने दलील दी कि पूर्व में अभियोजन वापसी का निर्णय औचित्यहीन था और मौजूदा सरकार साक्ष्यों के आधार पर केस को आगे बढ़ाना चाहती है। सरकार का तर्क था कि जांच में नए तथ्य सामने आए हैं और उसे पूर्व निर्णय पर पुनर्विचार का अधिकार है। कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार करते हुए याचिका वापस लेने की अनुमति दी। 

भ्रष्टाचार समाज के खिलाफ अपराध है

कार्यकर्ता अशोक पाठक को इंटरवीनर बनाकर पक्ष रखने का अवसर दिया गया। पाठक के वकील वागीश कुमार सिंह और आशीष कुमार सिंह ने तर्क दिया कि मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा है और यह समाज के खिलाफ अपराध है। उनके पास एकल पट्टा प्रकरण से संबंधित प्रमाण है। उन्हें पक्षकार बनाया जाए। धारीवाल और अन्य आरोपियों ने पाठक को पक्षकार बनाने का विरोध किया, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी।

एकल पट्टा प्रकरण प्रदेश का चर्चित मामला

आरोपियों के वकीलों ने दलील दी कि सरकार बदलने के कारण राजनीतिक आधार पर याचिका वापस नहीं ली जा सकती और आपराधिक मामले में तीसरे पक्ष को शामिल नहीं किया जा सकता। हालांकि, कोर्ट ने सरकार और पाठक के पक्ष को स्वीकार किया। अब 14 मई से हाई कोर्ट में इस मामले की नियमित सुनवाई होगी, जिससे धारीवाल और अन्य आरोपियों पर दबाव बढ़ गया है। यह प्रकरण राजस्थान की सियासत में लंबे समय से चर्चा का विषय बना हुआ है। गौरतलब है कि एकल पट्टा प्रकरण राजस्थान का एक चर्चित मामला है, जो जयपुर में भूमि आवंटन से संबंधित है। यह मामला तब सुर्खियों में आया जब आरोप लगा कि पूर्व नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल, पूर्व आईएएस जी.एस. संधू, निष्काम दिवाकर और ओंकारमल सैनी सहित अन्य ने नियमों का उल्लंघन कर निजी व्यक्तियों को एकल पट्टा (लीज डीड) के जरिए सरकारी जमीन आवंटित की। यह कथित तौर पर गलत तरीके से और कम कीमत पर किया गया, जिससे सरकार को वित्तीय नुकसान हुआ।

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