Tuesday, May, 26,2026

प्रदेश ने डी-रेगुलेशन के सभी 23 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सुधार किए पूरे

जयपुर: राजस्थान सरकार ने व्यापार सुगमता और पुराने कानूनों में सुधार के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए डी-रेगुलेशन के सभी 23 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सुधारों को पूरी तरह लागू कर दिया है। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने केंद्र सरकार को इसकी जानकारी देते हुए पत्र लिखा है।

मुख्य सचिव ने अपने पत्र में बताया कि इन सुधारों को पूर्ण रूप से लागू कर दिया है। इस बदलाव को राज्य में निवेश, रोजगार और प्रशासनिक पारदर्शिता की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है। मुख्य सचिव ने पत्र में बताया कि सरकार ने इन सुधारों के तहत पुराने और अप्रासंगिक कानूनों में व्यापक संशोधन करते हुए 'राजस्थान जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अध्यादेश, 2025' लागू किया है। इसके माध्यम से दर्जनों कानूनों में छोटी तकनीकी या प्रक्रियात्मक त्रुटियों पर कारावास की सजा को समाप्त कर दिया गया है। अब ऐसे मामलों में केवल जुर्माना या दीवानी दंड का प्रावधान रहेगा। राजस्थान वन अधिनियम, नगर पालिका अधिनियम सहित कई कानूनों में 'कारावास' शब्द को हटाकर 'शास्ति' शब्द जोड़ा गया है। सरकार का मानना है कि इससे व्यापारियों और आम नागरिकों में अनावश्यक भय समाप्त होगा और अनुपालन की संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। इस बदलाव को लेकर राज्य सरकार का मानना है कि इन व्यापक सुधारों से राजस्थान 'ईज ऑफ डुइंग बिजनेस' रैंकिंग में शीर्ष राज्यों में शामिल होने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा।

अनावश्यक कानूनी जटिलताओं के समाप्त होने से भ्रष्टाचार में कमी आएगी, निवेश को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में लागू किए गए ये सुधार राजस्थान को निवेशकों का पसंदीदा गंतव्य बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माने जा रहे हैं।

महिला सशक्तीकरण की दिशा में बड़ा कदम

महिला सशक्तीकरण की दिशा में भी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में महिलाओं को शाम 7 से सुबह 6 बजे तक काम करने की स्थायी अनुमति दे दी गई है। इसके साथ ही फैक्ट्रियों में भी गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को छोड़कर अन्य महिलाओं को पहले 'खतरनाक' माने जाने वाले कार्यों में भागीदारी की अनुमति दी गई है, बशर्ते सुरक्षा मानकों और आवश्यक सुविधाओं की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

'राज निवेश' पूरी तरह एकीकृत

डिजिटल सुधारों के तहत राज्य का 'राज निवेश' पोर्टल अब राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम से पूरी तरह एकीकृत हो चुका है। इससे निवेशकों को 23 प्राथमिकता क्षेत्रों की सभी स्वीकृतियां एक ही मंच पर उपलब्ध होंगी। गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को 'सफेद श्रेणी' में शामिल किया गया है, जिससे उन्हें त्वरित संचालन की अनुमति मिलेगी। फायर एनओसी के लिए थर्ड पार्टी एजेंसियों को भी मान्यता दी गई है, जिससे प्रक्रिया और तेज हो सकेगी।

भवन निर्माण नियमों में भी व्यापक छूट

निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए भूमि उपयोग और भवन निर्माण नियमों में भी व्यापक ढील दी गई है। भूमि उपयोग परिवर्तन की समय-सीमा को 60 दिन से घटाकर 30 दिन कर दिया गया है। 500 वर्ग मीटर तक के छोटे भूखंडों पर भवन नक्शा पास कराने की अनिवार्यता समाप्त कर इंस्टेंट अप्रूवल की व्यवस्था लागू की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्योगों के लिए पहुंच सड़क की न्यूनतम चौड़ाई 15 फीट तय की गई है। वाणिज्यिक भूखंडों पर 50 प्रतिशत ग्राउंड कवरेज की बाध्यता हटाई गई है।

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