Sunday, June, 14,2026

सहकारी तंत्र में गबन और भ्रष्टाचार पर बड़ा एक्शन प्लान

जयपुर: सहकारिता विभाग के कार्यालयों एवं सहकारी संस्थाओं में सामने आए गबन, अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक ने गृह विभाग, पुलिस और एसीबी के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ऐसे प्रकरणों में त्वरित, निष्पक्ष और कठोर कार्रवाई की जाए, ताकि आमजन एवं किसानों का सहकारी संस्थाओं पर विश्वास मजबूत और पारदर्शिता बनी रहे। मंत्री दक ने बुधवार को शासन सचिवालय स्थित चिंतन सभागार में सहकारी संस्थाओं एवं विभागीय कार्यालयों में दर्ज वित्तीय अनियमितताओं और भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सहकारी संस्थाओं की जवाबदेही, पारदर्शिता और विश्वसनीयता राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और किसी भी स्तर पर गड़बड़ी स्वीकार नहीं की जाएगी। वित्तीय गड़बड़ियों से जुड़े मामलों में त्वरित जांच कर दोषियों के विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई के साथ-साथ वसूली की प्रक्रिया भी समानांतर रूप से आगे बढ़ाई जाए। बैठक में निर्णय लिया
गया कि पुलिस मुख्यालय स्तर पर एक विशेष सेल का गठन किया जाएगा, जो सहकारी संस्थाओं में सामने आए गबन, भ्रष्टाचार और अनियमितताओं से जुड़े प्रकरणों की नियमित मॉनिटरिंग करेगा।

MSP खरीद पर फर्जीवाड़ा चिंता का विषय

मंत्री दक ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) खरीद और अन्य योजनाओं में सामने आए बड़े फर्जीवाड़ों पर चिंता जताते हुए इनकी प्राथमिकता से जांच करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रकरण विभाग की छवि को प्रभावित करते हैं और आमजन का भरोसा कमजोर करते हैं। साथ ही ई-मित्र संचालकों की भूमिका और बैंक खाते किराए पर देने वालों की संलिप्तता की भी जांच कर सख्त कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। बैठक में गृह विभाग के आईजी दीपक कुमार, सीआईडी सीबी के डीआईजी दीपक भार्गव, राजफेड के प्रबंध निदेशक सौरभ स्वामी, एसीबी के एसपी गोरधन लाल, सहकारिता विभाग के संयुक्त शासन सचिव प्रह्लाद सहाय नागा सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

पूरे गिरोह और नेटवर्क का खुलासा कर कार्रवाई की जाए

दक ने कहा कि फर्जीवाड़े के मामलों में कार्रवाई केवल मुख्य आरोपियों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि पूरे गिरोह और नेटवर्क का खुलासा कर सभी संलिप्त व्यक्तियों पर कठोर कार्रवाई की जाए। साथ ही, जिन मामलों में अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को परिजनों के नाम स्थानांतरित किया गया है, वहां भी जांच कर संपत्ति जब्ती और वसूली तय की जाए। गंभीर मामलों में दर्ज एफआईआर के बाद अपेक्षित परिणाम मिलना आवश्यक है। यदि बिना ठोस आधार के एफआर लगाई जाती है तो यह व्यवस्था की प्रभावशीलता पर प्रश्न खड़ा करता है और गलत संदेश देता है। बैठक में शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां डॉ. समित शर्मा ने बताया कि गंभीर प्रकरणों में जांच के बाद ही प्राथमिकी दर्ज की जाती है और अधिकांश मामलों में आरोपी पहले से चिह्नित होते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में पुलिस स्तर पर तेजी से कार्रवाई जरूरी है, ताकि निचले स्तर तक स्पष्ट संदेश जा सके।

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