Tuesday, November, 25,2025

शादी, प्रलोभन व दबाव से धर्म परिवर्तन पर मिलेगी सजा

जयपुर: राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम-2025 को राजस्थान में लागू कर दिया गया है। गृह विभाग की अधिसूचना के अनुसार यह अधिनियम 29 अक्टूबर, 2025 से पूरे प्रदेश में प्रभावी हो गया है। इस कानून का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को बल, प्रलोभन, धोखे या विवाह के बहाने धर्म परिवर्तन कराने से रोकना है। सरकार का कहना है कि धर्म परिवर्तन प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है, लेकिन यह किसी दबाव, छल या लालच के माध्यम से नहीं किया जा सकता। नए कानून
के तहत अब यदि कोई व्यक्ति बलपूर्वक, धोखे से या आर्थिक लाभ का प्रलोभन देकर किसी का धर्म बदलवाने की कोशिश करता है तो उसे कठोर सजा का सामना करना पड़ेगा। सामान्य धर्म परिवर्तन कराने वालों को 7 से 14 साल तक की कैद और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। वहीं, यदि यह अपराध किसी नाबालिग, महिला या अनुसूचित जाति / जनजाति से संबंधित व्यक्ति के साथ जुड़ा है तो सजा 10 से 20 साल तक की कैद और न्यूनतम 10 लाख रुपए जुर्माने की होगी।

जिला मजिस्ट्रेट को देनी होगी लिखित सूचना

अधिनियम के अनुसार केवल विवाह के उद्देश्य से धर्म बदलना या किसी को विवाह का झांसा देकर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करना अब अपराध माना जाएगा। इस स्थिति में ऐसे विवाह स्वतः शून्य (अवैध) घोषित होंगे। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो उसे 90 दिन पहले संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को लिखित सूचना देनी होगी। इसी तरह, जो पुजारी या संस्था धर्म परिवर्तन कराती है, उसे भी दो महीने पहले प्रशासन को सूचित करना अनिवार्य होगा। नियमों का पालन न करने पर सजा और जुर्माना दोनों का प्रावधान है।

अवैध धर्म परिवर्तन स्थलों पर चल सकेगा बुलडोजर

अधिनियम में यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि किसी भवन या परिसर में सामूहिक या अवैध धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो प्रशासन उस संपत्ति को जब्त कर सकेगा। जांच के बाद यदि निर्माण अवैध पाया जाता है तो उस पर बुलडोजर चलाया जा सकेगा। हालांकि, कार्रवाई से पहले कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा और ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया स्थानीय निकाय या नगर निगम के नियमों के तहत की जाएगी।

एक करोड़ तक हो सकता है जुर्माना

यदि कोई संस्था, संगठन या ट्रस्ट धर्म परिवर्तन के लिए प्रलोभन देता पाया जाता है तो उसका पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। इसके साथ ही उस संस्था पर एक करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। राज्य सरकार का कहना है कि यह कानून किसी के धार्मिक अधिकारों को सीमित करने के लिए नहीं, बल्कि समाज में धोखे, प्रलोभन और जबरन धर्म परिवर्तन की घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से बनाया गया है।

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