Monday, March, 16,2026

30 फीट सड़क पर 3096 वर्ग गज का व्यावसायिक पट्टा जारी

जयपुर: सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र की बनीपार्क योजना में जयपुर नगर निगम हेरिटेज द्वारा मास्टर प्लान-2025 के नियमों की अनदेखी कर 30 फीट चौड़ी सड़क पर स्थित दो भूखंडों को व्यावसायिक उपयोग के लिए पट्टा जारी करने का मामला अब विधानसभा तक पहुंच गया है। विधायक गोपाल शर्मा द्वारा विधानसभा में उठाए गए सवाल पर सरकार ने लिखित जवाब में माना कि दिसंबर 2018 से दिसंबर 2023 के बीच इस तरह के पट्टे जारी करना मास्टर प्लान के प्रावधानों के खिलाफ था।

सरकार ने स्वीकार किया कि 13 जून 2023 को माया मैसर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर भूखंड संख्या ए-1 और ए-1बी (कुल 3096 वर्ग गज) के लिए फ्री होल्ड व्यावसायिक पट्टा जारी किया गया। ये भूखंड 30 फीट चौड़ी सड़क पर स्थित हैं, जबकि मास्टर प्लान-2025 के अनुसार इतनी कम चौड़ी सड़कों पर व्यावसायिक उपयोग की अनुमति नहीं है।

संवेदनशील इलाके में अनियमितता पर सवाल

सिविल लाइंस जैसे प्रीमियम और संवेदनशील इलाके में मास्टर प्लान की अनदेखी कर व्यावसायिक पट्टे जारी होना शहर की योजना व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। विधायक गोपाल शर्मा ने इसे गंभीर अनियमितता बताते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की थी। अब सभी की निगाहें जांच समिति की रिपोर्ट पर टिकी है, जो न केवल इस मामले की सच्चाई सामने लाएगी, बल्कि भविष्य में ऐसी अनियमितताओं पर रोक लगाने की दिशा भी तय करेगी।

पूर्व महापौर समेत 8 को जारी किए नोटिस

मास्टर प्लान के विपरीत पट्टे जारी करने में भूमिका निभाने वाले तत्कालीन अधिकारियों और पूर्व जनप्रतिनिधियों को जयपुर नगर निगम की ओर से नोटिस जारी किए गए हैं। इनमें तत्कालीन महापौर मुनेश गुर्जर, तत्कालीन जोन उपायुक्त नरेश सिंह तंवर, दिनेश कुमार गुप्ता (तत्कालीन अधिशासी अभियंता), कमल शर्मा (तत्कालीन राजस्व अधिकारी), पवन कुमार (तत्कालीन सहायक नगर नियोजक), राजेश शर्मा (सहायक नगर नियोजक), चवीरा जाटव (तत्कालीन कनिष्व सहायक), अंकिता शर्मा (सहायक लेखाकार द्वितीय) शामिल है।

चार सदस्यीय जांच समिति गठित

मामले की गहन जांच के लिए अति आयुक्त नरेंद्र कुमार बसल की अध्यक्षता में चार सदस्यीय विशेष जांच समिति गठित की गई है। समिति में अशोक शर्मा (उपायुक्त राजस्व द्वितीय), देवानंद शर्मा (उपायुक्त, सिविल लाइंस जोन) और राजेश शर्मा (उप नगर नियोजक) को सदस्य बनाया गया है। समिति को 15 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए है। रिपोर्ट में यदि किसी अधिकारी या पूर्व अधिकारी की लापरवाही अथवा संलिप्तता पाई जाती है तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

पट्टा निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू

मामले की गंभीरता को देखते हुए जयपुर नगर निगम आयुक्त ने पट्टा निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 73 के तहत 29 जनवरी को माया मैसर्स प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस जारी किया गया है। कंपनी को 7 दिनों के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। जवाब प्राप्त होने के बाद नियमानुसार पट्टा रद्द करने की अंतिम कार्रवाई की जाएगी।

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