Wednesday, July, 22,2026

अब फायर चीफ की हरी झंडी के बाद ही जारी होगा नक्शा

जयपुर: राजधानी में भवन निर्माण की स्वीकृति प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। अब जिन इमारतों पर राज्य सरकार के अग्निशमन प्रावधान-2026 लागू होते हैं, उनके स्वीकृत मानचित्र जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) तब तक जारी नहीं करेगा, जब तक उन पर जयपुर नगर निगम के मुख्य अग्निशमन अधिकारी की मंजूरी नहीं मिल जाती। जेडीए की भवन मानचित्र समिति ने इस संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य निर्माण के स्तर पर ही अग्नि सुरक्षा मानकों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करना है।

जेडीए की भवन मानचित्र समिति की 29 जून को हुई बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, जिन भवनों पर अग्निशमन प्रावधान-2026 लागू होते हैं, उनके मानचित्रों को जेडीए अपनी तकनीकी स्वीकृति के बाद जयपुर नगर निगम भेजेगा। वहां मुख्य अग्निशमन अधिकारी इन मानचित्रों की जांच करेंगे। फायर सुरक्षा मानकों के अनुरूप पाए जाने पर ही अंतिम स्वीकृत मानचित्र जारी किए जाएंगे।

नई व्यवस्था 16 जून 2026 को स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जारी अग्निशमन प्रावधान-2026 के अनुपालन में लागू की गई है। इन प्रावधानों का उद्देश्य शहरों में अग्निशमन व्यवस्था को मजबूत बनाना और आग लगने की घटनाओं के दौरान जन-धन की हानि को कम करना है। जेडीए के निर्णय के अनुसार, 16 जून 2026 के बाद स्वीकृत होने वाले सभी ऐसे भवनों के मानचित्र तथा पहले से स्वीकृत भवनों में विस्तार संबंधी प्रस्ताव भी इसी प्रक्रिया से गुजरेंगे। अंतिम स्वीकृति से पहले संबंधित भवनों के फायर सेफ्टी प्रावधानों की जांच अनिवार्य होगी। इसके अलावा, जेडीए प्रत्येक ऐसे प्रकरण में डेवलपर, आर्किटेक्ट और स्ट्रक्बरल इंजीनियर से शपथ पत्र भी लेगा। इसमें यह घोषणा करनी होगी कि प्रस्तावित भवन में अग्निशमन प्रावधान-2026 का पूर्ण पालन किया जाएगा और निर्माण इन्हीं मानकों के अनुरूप किया जाएगा।

किन भवनों पर लागू होंगे नए नियम

अग्निशमन प्रावधान-2026 के तहत 9 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले अपार्टमेंट, हॉस्टल, पीजी, धर्मशाला, होटल, रिसोर्ट, मोटल, बार, सीनियर सेकंडरी स्कूल, 50 से अधिक विद्यार्थियों वाले कोचिंग सेंटर, अस्पताल, नर्सिंग होम, ओल्ड एज होम, सिनेमा हॉल, विवाह स्थल, स्टेडियम, ऑडिटोरियम, कार्यालय, बैंक, व्यावसायिक संस्थान, मॉल, मार्केट, डिपार्टमेंटल स्टोर तथा अंडरग्राउंड शॉपिंग सेंटर सहित विभिन्न श्रेणी की इमारतों के लिए फायर एनओसी अनिवार्य की गई है।

एक नजर में नई व्यवस्था

  • फायर एनओसी वाली इमारतों पर लागू होगा नया नियम।
  • जेडीए पहले तकनीकी स्वीकृति देगा।
  • स्वीकृत मानचित्र जांच के लिए नगर निगम भेजे जाएंगे।
  • मुख्य अग्निशमन अधिकारी की मंजूरी के बाद ही अंतिम नक्शा जारी होगा।
  • डेवलपर, आर्किटेक्ट और स्ट्रक्चरल इंजीनियर से शपथ पत्र लिया जाएगा।
  • उद्देश्य निर्माण के दौरान ही फायर सेफ्टी मानकों का पालन सुनिश्चित करना।

फैसले का क्या होगा असर?

  • भवन निर्माण में फायर सेफ्टी होगी अनिवार्य।
  • स्वीकृति प्रक्रिया में बढ़ेगी पारदर्शिता।
  • निर्माण से पहले ही पकड़ी
  • जाएंगी खामियां।
  • आग लगने की घटनाओं का जोखिम होगा कम।
  • भविष्य में फायर एनओसी विवाद भी घटेंगे।

 

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