Tuesday, November, 25,2025

सामुदायिक भवन सार्वजनिक है, सरकारी दफ्तर नहीं: हाई कोर्ट

जयपुर: राजस्थान हाई कोर्ट ने मानसरोवर स्थित पत्रकार कॉलोनी के सामुदायिक भवन में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध रूप से खोले गए जोन कार्यालय 18-19 पर गुरुवार को कड़ी नाराजगी जताई। जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल और जस्टिस बलविंदर सिंह की खंडपीठ ने स्पष्ट कहा कि सामुदायिक भवन पर सरकारी कार्यालय चलाना पूरी तरह नियमों के विरुद्ध है और जेडीए के पास इसका कोई अधिकार नहीं है। कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि जेडीए सरकार नहीं है, इसलिए सामुदायिक भवन जैसी उपयोगिता वाली सार्वजनिक जगह पर उसका कब्जा न्यायसंगत नहीं है। कोर्ट ने जेडीए और राज्य सरकार को एक सप्ताह के अंदर नई जगह की पूरी योजना, आवंटन पत्रावली और कार्यालय स्थानांतरण का समय निर्धारित प्लान पेश करने के सख्त निर्देश दिए। चेतावनी दी कि ऐसा नहीं हुआ तो कोर्ट स्वयं अंतिम आदेश जारी करेगा। वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा और कानाराम कड़वा की जनहित याचिका पर सुनवाई में अधिवक्ता निधि बिस्सा ने तर्क दिया कि कब्जे के कारण स्थानीय निवासियों को शादी समारोह के लिए महंगे बैंक्वेट हॉल बुक करने पड़ रहे हैं, जिससे आमजन पर भारी आर्थिक बोझ पड़ रहा है। मामला अगले सप्ताह फिर सूचीबद्ध होगा।

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