Friday, June, 27,2025

हेरिटेज निगम के 9 पार्षदों पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार

जयपुर: पूर्व एडिशनल कमिश्नर राजेंद्र कुमार वर्मा के साथ हुई मारपीट के मामले में हेरिटेज नगर निगम जयपुर के 9 पार्षदों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
हाई कोर्ट ने पार्षदों की ओर से दायर एफआईआर रद्द करने की याचिका खारिज कर दी है, जिससे अब इन पार्षदों की गिरफ्तारी की संभावनाएं तेज हो गई हैं। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने भी मामले में सख्त रुख अपनाते हुए गृह राज्य मंत्री और पुलिस अधिकारियों से बात कर कार्रवाई करने की बात कही है।

क्या है मामला

जयपुर हेरिटेज नगर निगम में जून 2023 में एडिशनल कमिश्नर राजेंद्र वर्मा के निलंबन की मांग को लेकर तत्कालीन महापौर मुनेश गुर्जर पार्षदों के साथ धरना दे रही थीं। महापौर और राजेंद्र वर्मा के बीच अस्थाई सफाई कर्मचारियों की फाइल पर साइन करने की बात पर विवाद हुआ था। इसके बाद प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने मेयर-पार्षदों से मिलकर इस धरने को खत्म करवाया था। लेकिन, तभी एडिशनल कमिश्नर राजेंद्र वर्मा ने इस मामले में मेयर, उनके पति, डिप्टी मेयर और पार्षदों के खिलाफ माणक चौक थाने में एफआईआर दर्ज करवाई थी। एडिशनल कमिश्नर ने अपनी शिकायत में बंधक बनाने, अपशब्द कहने और धमकाने के आरोप लगाए थे। माणक चौक थाना में दर्ज एफआईआर में राज कार्य में बाधा, बंधक बनाने, धमकाने, जबरन फाइलों पर साइन कराने के लिए बदसलूकी और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर प्रताड़ित करने का मामला दर्ज हुआ था।

पार्षदों को गिरफ्तारी और पद गंवाने का खतरा

एडिशनल कमिश्नर राजेंद्र वर्मा की शिकायत पर पुलिस ने मेयर मुनेश गुर्जर, उप महापौर अस्लम फारुखी, पार्षद उमर दराज, नीरज अग्रवाल, शफीक कुरैशी, सुनीता मावर, राबिया गुडएज, अंजलि ब्रह्मभट्ट, फरीद कुरैशी, आयशा सिद्दीकी, पार्षद पति मोहम्मद अख्तर, पार्षद पति फूलचंद, पार्षद पुत्र शाकिर, मेयर मुनेश के पति सुशील गुर्जर और बसंत असवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। अगर पार्षदों की गिरफ्तारी हुई तो यूडीएच मंत्री ने संकेत दिए हैं कि इन पार्षदों की सदस्यता भी जा सकती है।

पार्षदों ने हाई कोर्ट में एफआईआर रद्द करवाने को लेकर याचिका लगाई थी। वो याचिका निरस्त हो चुकी है। हाई कोर्ट ने याचिका को अस्वीकार किया है। हम आज ही गृह राज्य मंत्री और पुलिस के अधिकारियों से बात करके दोषियों की गिरफ्तारी के लिए कहेंगे और गिरफ्तारी के बाद विभागीय स्तर पर जांच करवाकर इनके खिलाफ नगर पालिका कानून के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। झाबर सिंह खर्रा, यूडीएच मंत्री

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