Monday, April, 07,2025

सुनवाई: पंचायत चुनावों को स्थगित कर सरपंचों को प्रशासक लगाने का मामला हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा-चुनाव कब तय कर रहे हैं?

जयपुर राजस्थान हाई कोर्ट ने ग्राम पंचायतों के चुनाव स्थगित करने के मामले में राज्य सरकार से पूछा है कि सरकार पंचायतों के चुनाव कब तक कराएगी? सरकार ने हाई कोर्ट में जवाब पेश करने के लिए समय मांगा। इस पर कोर्ट ने सरकार को दो सप्ताह का समय दिया है। चीफ जस्टिस एमएम श्रीवास्तव व जस्टिस उमाशंकर व्यास की खंडपीठ ने यह आदेश गिरिराज सिंह सहित अन्य की जनहित याचिका पर दिए। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि हमने पंचायतीराज अधिनियम की धारा-95 के तहत प्रशासक लगाए हैं, लेकिन पंचायती राज अधिनियम और रुल्स में इसका उल्लेख नहीं है कि किसे प्रशासक लगाए जाए। वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता प्रेमचंद देवंदा ने कहा कि सरकार प्राइवेट व्यक्ति को प्राशासक नहीं लगा सकती है। कार्यकाल खत्म होने के बाद सरपंच निर्वाचित नहीं रहे। इनकी जगह सरकारी अधिकारी को ही प्रशासक लगाया जा सकता हैं। वो भी केवल 6 माह के लिए, लेकिन सरकार ने नोटिफिकेशन में यह साफ नहीं किया है कि सरकार कितने समय के लिए प्रशासक नियुक्त कर रही हैं और कब चुनाव कराएगी।

6759 पंचायतों के चुनाव पर लगी है रोक
इस पर कोर्ट ने सरकार से पूछा कि वे इन पंचायतों के चुनाव कब तक कराएगी। इस पर 6,759 ग्राम पंचायतों के चुनाव स्थगित करने के मामले में सरकार ने जवाब पेश करने के लिए मंगलवार को हाईकोर्ट से समय मांगा। कोर्ट ने सरकार को दो सप्ताह का समय दिया। याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को तर्क दिए कि राज्य सरकार ने 16 जनवरी 2025 को अधिसूचना जारी करके इन पंचायतों के चुनावों को स्थगित कर दिया। जो संविधान के अनुच्छेद 243ई, 243के और राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 17 का उल्लंघन है। सरकार ने प्रजातंत्र की सबसे छोटी इकाई और ग्रामीण संस्थाओं को अस्थिर करते हुए राज्य की तकरीबन 6759 पंचायतों के चुनाव पर रोक लगाई है। संविधान और पंचायत राज के प्रावधानों के अनुसार पंचायत का 5 साल का कार्यकाल पूरा हो जाने पर चुनाव एक दिन भी स्थगित नहीं किया जा सकता है। साथ ही, जिन निवर्तमान सरपंचों का कार्यकाल पूरा हो चुका है और वे अब जनप्रतिनिधि नहीं हैं, प्राइवेट व्यक्ति हैं। इसलिए प्राइवेट व्यक्ति को नियमानुसार पंचायतों में प्रशासक नहीं लगाया जा सकता है।

यह है मामला
ग्राम पंचायतों में जनवरी में चुनाव करवाने की जगह सरकार ने मौजूदा सरपंचों को ही प्रशासक नियुक्त कर दिया था। सरपंचों की सहायता के लिए हर ग्राम पंचायत लेवल पर एक प्रशासकीय कमेटी भी बनेगी। इसमें उप सरपंच और वार्ड पंच मेंबर होंगे। पंचायती राज विभाग ने सरपंचों को प्रशासक नियुक्त करने और प्रशासनिक समिति बनाने का नोटिफिकेशन 16 जनवरी को जारी किया था। राजस्थान सरकार ने मध्य प्रदेश मॉडल पर यह फैसला किया है।

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