Wednesday, April, 15,2026

अग्रवाल बोले- 'जिसने पैसा लिया, उसकी नहीं हो रही जांच'

जयपुर: जेजेएम से जुड़े 960 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार रिटायर्ड आईएएस अधिकारी सुबोध अग्रवाल को सोमवार को फिर एसीबी कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उन्हें दो दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया। पेशी के दौरान मीडिया से बात करते हुए सुबोध अग्रवाल ने कहा, 'मैंने जांच में पूरा सहयोग किया है। मुझसे जो भी सवाल पूछे गए, उनके जवाब दिए हैं।'
अग्रवाल ने दावा किया कि फाइनेंस कमेटी के कुल 37 मामलों में से केवल 4 उनके कार्यकाल के हैं, जबकि शेष 33 मामले उनसे पहले के अधिकारियों के समय के हैं, जिनकी राशि करीब 600 करोड़ रुपए बताई जा रही है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, 'जिसने पैसा लिया, उसकी जांच नहीं हो रही।

जिसने पैसा नहीं लिया, उसका नाम लिया जा रहा है।' गौरतलब है कि 10 अप्रैल को एसीबी कोर्ट ने सुबोध अग्रवाल को तीन दिन के रिमांड पर भेजा था। रिमांड समाप्त होने के बाद मंगलवार सुबह 9 बजे जयपुर कलेक्ट्रेट सर्किल स्थित एसीबी कोर्ट में उन्हें पेश किया गया। एसीबी ने उनसे पूछताछ के लिए करीब 125 सवालों की विस्तृत सूची तैयार की थी, जिनके आधार पर पिछले तीन दिनों में लंबी पूछताछ की गई। एसीबी के अनुसार मामले की जांच अभी जारी है। पूछताछ में सामने आए नामों के आधार पर जांच के बाद जल्द ही अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी।

10 आरोपियों के खिलाफ 16 हजार पन्नों की चार्जशीट पेश

इधर, जेजेएम घोटाले में एसीबी ने सोमवार को 10 आरोपियों के खिलाफ 16 हजार पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी है। अन्य आरोपियों के खिलाफ जांच अभी जारी है। चार्जशीट में दिनेश गोयल, के.डी. गुप्ता, सुभांशु दीक्षित, सुशील शर्मा, निरिल कुमार, विशाल सक्सेना, अरुण श्रीवास्तव, डी.के. गौड़, महेंद्र प्रकाश सोनी और मुकेश पाठक शामिल हैं, जो वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं। एसीबी अब इनके विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति प्राप्त करने के लिए संबंधित विभाग को रिपोर्ट भेजेगी। मामले में जितेंद्र शर्मा (एक्जीक्यूटिव इंजीनियर), मुकेश गोयल (सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर) और संजीव गुप्ता (निजी व्यक्ति) के खिलाफ जारी स्थायी वारंट की तामील के लिए एसीबी की टीमें विभिन्न स्थानों पर लगातार दबिश दे रही हैं। इन तीनों की संपत्तियों का विवरण संकलित कर कोर्ट में पेश किया जा चुका है। जल्द ही संपत्तियों की कुर्की की कार्रवाई शुरू की जाएगी। इस घोटाले से संबंधित 11 रिट याचिकाओं पर राजस्थान हाई कोर्ट में अगली सुनवाई 21 अप्रैल को निर्धारित की गई है।

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