Friday, April, 03,2026

पंचायत-निकाय चुनाव में देरी पर हाई कोर्ट सख्त, अवमानना नोटिस जारी

जयपुर: राजस्थान हाई कोर्ट ने प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव 15 अप्रैल 2026 तक आयोजित न करने के मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य निर्वाचन आयोग और सरकार को कड़ा संदेश दिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायाधीश शुभा मेहता की खंडपीठ ने राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह और सचिव राजेश वर्मा को अवमानना नोटिस जारी करते हुए चार सप्ताह में जवाब मांगा है।

सुनवाई पूर्व विधायक संयम लोढ़ा की अवमानना याचिका पर हुई, जिसमें अदालत ने याचिकाकर्ता गिर्राज सिंह देवंदा की याचिका को भी संलग्न करने के निर्देश दिए। अदालत ने निर्वाचन आयोग से पूछा कि हाई कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद मतदाता सूची के पुनरीक्षण और अंतिम सूची जारी करने का कार्यक्रम तय समय सीमा से बाहर कैसे किया गया। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि चुनाव की समय सीमा बढ़ाने के लिए अदालत में याचिका दायर की जाएगी। अदालत ने यह स्पष्ट करने को कहा कि आदेश का पालन किए बिना आयोग ने ऐसा कार्यक्रम क्यों जारी किया।

सरकार और आयोग जानबूझकर टाल रहे चुनावः याचिकाकर्ता

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता पुनीत सिंघवी ने बताया कि 14 नवंबर 2025 को हाई कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिए थे कि पंचायत और निकाय चुनाव 15 अप्रैल तक आयोजित किए जाएं और परिसीमन प्रक्रिया 31 दिसंबर तक पूरी हो। लेकिन आयोग ने 22 अप्रैल को अंतिम मतदाता सूची जारी करने का कार्यक्रम तय किया, जिससे चुनाव समय पर कराना असंभव है। अदालत ने आयोग को चार सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए और मामले की सुनवाई स्थगित कर दी। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि सरकार और आयोग जानबूझकर चुनाव टालने का प्रयास कर रहे हैं, जो अदालत के आदेश की सीधी अवमानना है।

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