Wednesday, March, 25,2026

धर्म बदला तो खत्म होगा आरक्षणः सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक अहम फैसले में स्पष्ट किया कि केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के अनुयायी ही अनुसूचित जाति (SC) का दर्जा प्राप्त कर सकते हैं। अदालत ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति ईसाई या किसी अन्य धर्म को अपनाता है, तो वह तुरंत ही अपना एससी दर्जा खो देता है और उससे जुड़े सभी संवैधानिक लाभसमाप्त हो जाते हैं। जस्टिस पी. के. मिश्रा और जस्टिस एन. वी. अंजारिया की पीठ ने यह फैसला आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए सुनाया। मामला चिंथदा आनंद नामक व्यक्ति की याचिका से जुड़ा था, जिन्होंने ईसाई धर्म अपनाने के बाद जातिगत भेदभाव का आरोप लगाते हुए एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत संरक्षण की मांग की थी।

संविधान की भावना से खिलवाड़ पर कोर्ट की नाराजगी

अदालत ने कहा कि संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 के अनुसार, निर्धारित धर्मों हिंदू, सिख और बौद्ध के अलावा किसी अन्य धर्म को अपनाने पर एससी की सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाती है। ऐसे व्यक्ति को किसी भी प्रकार का आरक्षण, कानूनी संरक्षण या विशेष अधिकार नहीं मिल सकता। पीठ ने यह भी पाया कि याचिकाकर्ता लंबे समय से ईसाई धर्म का पालन कर रहा था और पादरी के रूप में कार्यरत था, जिससे उसका दावा कमजोर पड़ गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने फैसलों का हवाला देते हुए दोहराया कि केवल लाभ पाने के उद्देश्य से धर्म परिवर्तन करना संविधान की भावना के खिलाफ है। यह फैसला देश में धर्म, आरक्षण और सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दों पर नई बहस को जन्म दे सकता है।

भारतीय सेना में महिला अफसर स्थायी कमीशन की हकदार

सुप्रीम कोर्ट ने महिला अधिकारियों के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि सशस्त्र बलों में उन्हें स्थायी कमीशन से वंचित करना भेदभावपूर्ण था। अदालत ने भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना की शॉर्ट सर्विस कमीशन (SSC) महिला अधिकारियों को पूर्ण पेंशन देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जिन महिला अधिकारियों को परमानेंट कमीशन नहीं मिलने के कारण सेवा छोड़नी पड़ी, उन्हें भी राहत दी जाएगी। ऐसे मामलों में उनकी सेवा को 20 वर्ष मानते हुए पेंशन और अन्य लाभ प्रदान किए जाएंगे। अदालत ने माना कि महिला अधिकारियों को परमानेंट कमीशन से वंचित करना उनकी योग्यता की कमी नहीं, बल्कि व्यवस्था में मौजूद सिस्टमिक भेदभाव का परिणाम था। यह मामला SSC के तहत नियुक्त महिला अधिकारियों की याचिकाओं से जुड़ा था।

  Share on

Related News

visit e-papers
Epaper

आज का राशिफल

image

मेष

रुके काम बनेंगे, नौकरीपेशा और व्यापारियों के लिए शुभ।

image

वृष

आर्थिक स्थितियां बेहतर होने के साथ धनलाभ होगा।

image

मिथुन

गुरु शुभ फल देंगे, शत्रु पराजित होंगे

image

कर्क

मिलाजुला असर रहेगा, अतिरिक्त परिश्रम के साथ नौकरी पेशा को दिक्कतें आ सकती है।

image

सिंह

कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान के साथ मकान,वाहन सुख मिलेगा।

image

कन्या

कामकाज के अवसरों में वृद्धि, भाग्य का साथ मिलेगा।

image

तुला

धन की रुकावटें दूर होंगी, लाभ के अवसर बढ़ेंगे, धर्म में रुचि बढ़ेगी।

image

वृश्चिक

आर्थिक स्थिति सुधरेगी, व्यापार में निवेश संबंधी फैसले की आजादी मिलेगी।

image

धनु

लाभ में वृद्धि होगी, कोई बड़ी डील हाथ लग सकती है।

image

मकर

सुखद पलों की प्राप्ति होगी। फिजूल के खर्चे बढ़ेंगे, सुख सुविधाओं में इजाफा होगा।

image

कुंभ

धनलाभ के अवसरों में वृद्धि के साथ अपनी योजनाओं पर काम करते रहे।

image

मीन

संभलकर रहे, जल्दबाजी नहीं दिखाए। कानूनी वाद-विवादों से बचे।

Gallery