Monday, September, 28,2026

आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियां मिलीं तो पहले होगी सीलिंग

नई दिल्ली/जयपुर: सुप्रीम कोर्ट ने आवासीय क्षेत्रों में चल रही व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया है कि जिन क्षेत्रों को विशेष रूप से आवासीय उपयोग के लिए निर्धारित किया गया है, वहां किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि पाए जाने पर संबंधित परिसर को प्रथम चरण में सील किया जाए। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि कार्रवाई बिना किसी भेदभाव के होनी चाहिए और यदि अधिकारियों द्वारा 'पिक एंड चूज' का रवैया अपनाया गया तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा। जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने 22 सितंबर को सुनवाई के दौरान जयपुर के कोचिंग संस्थानों का भी विशेष रूप से उल्लेख किया।

वरिष्ठ अधिवक्ता राजदीपक रस्तोगी ने कोर्ट को बताया कि व्यावसायिक क्षेत्रों में संचालित कोचिंग सेंटरों को सरकार एवं जेडीए द्वारा कोचिंग संस्थानों के लिए निर्धारित क्षेत्रों में स्थानांतरित किया जाना है। इस संबंध में JDA की ओर से संबंधित संस्थानों को नोटिस भी जारी किए गए हैं।

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन क्षेत्रों का उपयोग स्पष्ट रूप से व्यावसायिक या आवासीय के रूप में निर्धारित नहीं है, वहां फिलहाल यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, हालांकि कागजी कार्यवाही जारी रह सकती है। वहीं, किसी संपत्ति को जिस उद्देश्य के लिए आवंटित किया गया था या जिस उपयोग के लिए उसका नक्शा स्वीकृत किया गया था, उसके विपरीत उपयोग होने पर किसी  लंबित विवाद के बावजूद सीलिंग की कार्रवाई की जा सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह अनाधिकृत और बिना सक्षम प्राधिकरण की स्वीकृति के बने निर्माणों के संबंध में भी साफ किया कि कानून के अनुसार सीलिंग अथवा ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया जारी रहेगी। कोर्ट ने अधिकारियों को कार्रवाई में किसी तरह का भेदभाव नहीं करने की चेतावनी दी है। मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी। कोर्ट ने राज्यों और संबंधित प्राधिकरणों को अगली सुनवाई से एक सप्ताह पहले अद्यतन स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

रस्तोगी समेत तीन को जान से मारने की धमकी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तीन दिन बाद भी कार्रवाई नहीं

वरिष्ठ अधिवक्ता राजदीपक रस्तोगी समेत 10-बी स्कीम विकास समिति के अध्यक्ष वीरेंद्र अग्रवाल एडवोकेट और महासचिव गोपाल अग्रवाल को जान से मारने की धमकी के मामले में सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश के बावजूद करीब तीन दिन बाद भी आरोपी के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। अब यह मामला शीघ्र ही सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लाया जाएगा। दरअसल, 22 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में 10-बी स्कीम विकास समिति से जुड़ा मामला सुनवाई के लिए आया था। इसमें गोपालपुरा बाईपास, जयपुर में संचालित अवैध कोचिंग सेंटरों को हटाने की मांग की गई थी। इसी दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता रस्तोगी ने कोर्ट को बताया कि उन्हें और समिति के अध्यक्ष वीरेंद्र अग्रवाल व महासचिव गोपाल अग्रवाल को एक कोचिंग सेंटर संचालक रघुवीर सिंह डागुर की ओर से जान से मारने की धमकी दी गई है। इस संबंध में शिप्रापथ थाने में FIR भी दर्ज कराई गई है, लेकिन प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के मुख्य सचिव और डीजीपी को 24 सितंबर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर यह बताने का निर्देश दिया था कि आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की गई। हालांकि, राजस्थान सरकार के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि डीजीपी से फोन पर बात कर निर्देश लिए गए हैं और 24 घंटे में सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। इसके बाद कोर्ट ने मुख्य सचिव और DGP की व्यक्तिगत उपस्थिति रोक दी थी।

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