Tuesday, May, 05,2026

सुप्रीम कोर्ट का फैसलाः एसआई भर्ती-2021 रद्द ही रहेगी

नई दिल्ली/जयपुर: राजस्थान सब-इंस्पेक्टर भर्ती 2021 के पेपर लीक घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को निर्णायक और कड़ा फैसला सुनाते हुए पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द रखने पर मुहर लगा दी। चयनित अभ्यर्थियों और आरपीएससी के पूर्व चेयरमैन संजय श्रोत्रिय की याचिकाएं प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज कर दी गई।

कोर्ट ने परीक्षा की संस्थागत शुचिता पर गंभीर सवाल उठाए। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने सुनवाई के दौरान साफ कहा कि भर्ती प्रक्रिया में जहर घुल गया है। कोर्ट की मौखिक टिप्पणी में कहा गया कि पानी के गिलास में दो-तीन बूंद जहर गिर जाएं तो उसे अलग नहीं किया जा सकता, पूरा गिलास फेंकना पड़ता है। कोर्ट ने यह भी रेखांकित किया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) के एक सदस्य की गिरफ्तारी और उसकी जमानत रद्द होना संस्थागत स्तर पर गड़बड़ी का सबूत है। ऐसी स्थिति में दूषित और निर्दोष अभ्यर्थियों को अलग करना असंभव है, इसलिए पूरी प्रक्रिया अविश्वसनीय हो जाती है।

पूर्व चेयरमैन संजय श्रोत्रिय पर सवाल- आप कहां थे?

सुप्रीम कोर्ट ने आरपीएससी के तत्कालीन चेयरमैन संजय श्रोत्रिय की याचिका खारिज करते हुए उनको कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने पूछा कि आप चेयरमैन थे, भर्ती में गड़बड़ी के दौरान आप कहां थे? कोर्ट ने स्पष्ट किया कि श्रोत्रिय की अध्यक्षता में ही एक ऐसे सदस्य को परीक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिस पर पहले ही दूसरे पेपर लीक का आरोप था। उसी सदस्य ने परीक्षा से 35 दिन पहले पेपर रद्द कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि यह सार्वजनिक हित का मामला है, इसलिए उनके खिलाफ की गई कोई भी टिप्पणी हटाई नहीं जाएगी।

हाई कोर्ट के फैसले पर लगी अंतिम मुहर

राजस्थान हाई कोर्ट की एकलपीठ (28 अगस्त, 2025) और उसके बाद डिवीजन बेंच (4 अप्रैल, 2026) के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा। दोनों अदालतों ने बड़े पैमाने पर पेपर लीक और धांधली को देखते हुए पूरी भर्ती रद्द कर नई परीक्षा कराने के निर्देश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने विशेष अनुमति याचिकाएं (SLPs) बिना नोटिस जारी किए खारिज कर दी। सीनियर एडवोकेट डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी समेत याचिकाकर्ताओं की दलीलें कि केवल 6.3% अभ्यर्थी संदिग्ध थे और 838 लोग दो साल से सेवा दे रहे हैं, इन तर्कों को अदालत ने स्वीकार नहीं किया। गैर चयनित अभ्यर्थियों की ओर से सीनियर एडवोकेट हरेंद्र नील जयदीप गुप्ता, ऋषभ संचेती आदि ने दलील दी कि जब आयोग का सदस्य ही पेपर लीक में शामिल था तो पूरी प्रक्रिया की गोपनीयता भंग हो चुकी थी। अदालत ने इस तर्क को सही ठहराया। हालांकि, कोर्ट ने कुछ सीमित राहत देते हुए केंद्र सरकार या पीएसयू में कार्यरत अभ्यर्थियों को हाई कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करने की अनुमति दी है।

राजस्थान के भर्ती घोटालों के रोज 20 मामले देख रहे

कोर्ट ने नीट परीक्षा मामले का उदाहरण देते हुए कहा कि मात्र 44 एमबीबीएस अभ्यर्थी दूषित पाए जाने पर पूरी परीक्षा रद्द कर दी गई थी। राजस्थान में तो स्थिति और गंभीर है। बेंच ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हम दिल्ली में बैठकर राजस्थान में रोज भर्ती घोटालों के 20 मामले देख रहे हैं, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। अब इस फैसले के बाद आरपीएससी को नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का रास्ता साफ हो गया है।

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