Wednesday, November, 05,2025

पुराने रिकॉर्ड से मिलान, 70% वोटर्स को मिलेगी दस्तावेजी राहत

जयपुर: राजस्थान में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआईआर) प्रक्रिया के तहत अब राज्य के 70 प्रतिशत से अधिक मतदाताओं को किसी तरह के दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि बिहार में एसआईआर के दौरान दस्तावेज लेने को लेकर जो नकारात्मक माहौल बना था, उससे सबक लेते हुए राजस्थान में पुरानी वोटर लिस्ट से मिलान शुरू किया है।

एसआईआर को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए महाजन ने कहा कि वर्ष 2002 से 2005 की वोटर लिस्ट के डेटा के साथ मौजूदा मतदाता सूची का मिलान किया गया है, जिसमें 70.55 प्रतिशत मतदाताओं के नाम कॉमन मिले हैं। ऐसे मतदाताओं को अब
किसी प्रकार के दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं होगी। महाजन ने कहा कि प्रयास किया जा रहा है कि यह प्रतिशत बढ़कर 80 प्रतिशत से अधिक तक पहुंचे। महाजन ने बताया कि दो स्थानों पर नाम पाए जाने पर एक साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। अब पूरे देश की वोटर लिस्ट मशीन रीडेबल फॉर्मेट में होने से डुप्लीकेट वोटर्स की पहचान तुरंत संभव होगी।

घर-घर पहुंचेगा बीएलओ

बीएलओ घर-घर जाकर गणना फॉर्म (ईएफ) भरवाएंगे। यदि कोई परिवार घर पर नहीं मिलता है तो बीएलओ तीन बार प्रयास करेगा। तीनों बार न मिलने पर नोटिस चस्पा किया जाएगा। प्रत्येक ईएफ में अलग क्यूआर कोड रहेगा, जिसे अब ऑनलाइन भी भरा जा सकेगा। मृत, स्थायी रूप से बाहर चले गए या डुप्लीकेट नामों को सूची से हटाया जाएगा। एसआईआर के बाद राज्य में प्रत्येक बूथ पर औसतन 890 मतदाता रह जाएंगे। इसके तहत 8,819 नए पोलिंग बूथ बनाए जा रहे हैं, जिससे प्रदेश में कुल 61,309 पोलिंग स्टेशन हो जाएंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि अब सभी राज्यों की वोटर लिस्ट उपलब्ध हैं। इससे राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले ऐसे मतदाताओं का भी सत्यापन हो सकेगा, जिनके पारिवारिक संबंध अन्य राज्यों से जुड़े हैं।

फाइनल लिस्ट 7 फरवरी को होगी जारी

एसआईआर के पहले चरण में 31 दिन दस्तावेजों का फेज नहीं रहेगा। इस अवधि में ड्राफ्ट सूची 9 दिसंबर को तैयार की जाएगी, जिसके बाद 8 जनवरी तक ड्राफ्ट सूची को लेकर क्लेम किया जा सकेगा। अंतिम सूची 7 फरवरी को जारी की जाएगी। यदि कोई मतदाता ईआरओ के निर्णय से असंतुष्ट है तो वह कलेक्टर के पास अपील कर सकता है और अंतिम अपील मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास की जा सकेगी। राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रदेश में घुमंतू और खानाबदोश परिवारों को भी फॉर्म उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं, ताकि कोई भी नागरिक मतदाता सूची से वंचित न रहे।

एसआईआर ड्यूटी में लगे अधिकारियों के तबादलों पर लगाया प्रतिबंध

एसआईआर कार्य में लगे कलेक्टर से लेकर बीएलओ तक सभी अधिकारियों के तबादलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि मतदाता सूची का कार्य बिना किसी व्यवधान के पूरा किया जा सके।

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