Friday, December, 26,2025

हाईवे पर दुर्घटनाओं को रोकने का जिम्मा 10 विभागों को सौंपा

जयपुर: प्रदेश में लगातार हो रहे सड़क हादसों की बढ़ती संख्या और सुप्प्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने रोड सेफ्टी एक्शन प्लान जारी किया है। इस प्लान में छह या उससे अधिक लेन वाले सभी राजमार्गों पर लेन ड्राइविंग सिस्टम को सख्ती से लागू करने के साथ-साथ दुर्घटनाओं को रोकने की जिम्मेदारी पुलिस, परिवहन, पीडब्ल्यूडी, एनएचएआई, चिकित्सा, शिक्षा, पंचायती राज, ऊर्जा, श्रम और विधि विभाग सहित कुल दस विभागों तथा सभी जिला सड़क सुरक्षा समितियों को सौंपी गई है। सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति ने 19 नवंबर को हुई समीक्षा बैठक में राजस्थान को फटकार लगाते हुए दुर्घटनाएं रोकने की ठोस कार्य योजना बनाने को कहा था।

इसके बाद मुख्य सचिव ने सभी विभागों को परिपत्र जारी कर साफ कहा है कि अब हर जिले में ई-डार एप के डिजिटल डेटा के आधार पर दुर्घटनाओं के कारणों का गहन विश्लेषण होगा, ब्लैक स्पॉट्स और हाई रिस्क कॉरिडोर चिन्हित होंगे और उनके इंजीनियरिंग सुधार के साथ गति नियंत्रण के उपाय तुरंत लागू किए जाएंगे। मुख्य सचिव ने चेताया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्देशों की पालना में किसी भी स्तर पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

नियमों का उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना, ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित और निरस्त

परिपत्र में राजमार्गों से अवैध शराब की दुकानें, कंटेनर, बोर्ड, ध्यान भटकाने वाले होर्डिंग, आवारा पशु, अनधिकृत साइन बोर्ड और अतिक्रमण को तुरंत हटाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। सर्दियों में कोहरे को देखते हुए रिफ्लेक्टिव वार्निंग बोर्ड, फॉग लाइट्स और रिफ्लेक्टिव टेप का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया गया है। ओवर स्पीड, ओवर लोडिंग, बिना हेलमेट-सीट बेल्ट, शराब पीकर गाड़ी चलाना, नाबालिग ड्राइविंग जैसे गंभीर उल्लंघनों पर अब सिर्फ चालान नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस का निलंबन और निरस्तीकरण भी शत-प्रतिशत होगा।

हिट एंड रन मामलों का तुरंत निस्तारण करने के निर्देश

मुख्य सचिव ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि सड़क सुरक्षा जागरूकता को मिशन मोड में चलाया जाए। स्कूल-कॉलेजों में सड़क सुरक्षा क्लब बनेंगे, नाबालिगों का वाहन चलाना पूरी तरह रोका जाएगा। वहीं, मुख्य सचिव ने हिट एंड रन मामलों का 16 मई, 2025 की एसओपी के अनुसार समयबद्ध निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। वहीं सभी जिला सड़क सुरक्षा समितियों को मासिक रिपोर्ट देने के भी निर्देश दिए हैं।

मृत्यु दर कम करने के लिए निजी एम्बुलेंस को 108 से जोड़ने के निर्देश

गोल्डन ऑवर को ध्यान में रखते हुए ब्लैक स्पॉट्स और हाई रिस्क इलाकों में 24×7 एम्बुलेंस तैनात करने और सभी निजी एम्बुलेंस को 108 सेवा से जोड़ने के लिए एसओपी बनाने को कहा गया है। ट्रोमा सेंटर्स में जरूरी उपकरण और प्रशिक्षित स्टाफ हमेशा उपलब्ध रखना होगा। पैदल यात्रियों की सुरक्षा के लिए फुटपाथ, जेब्रा क्रॉसिंग, स्ट्रीट लाइट और रंबल स्ट्रिप्स की व्यवस्था अनिवार्य की गई है। साथ ही नए और पुराने सभी सड़क प्रोजेक्ट्स का सड़क सुरक्षा ऑडिट करने और कमियों को दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। दुर्घटनाग्रस्तों के लिए कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम को बढ़ावा देने के भी निर्देश दिए गए हैं।

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