Monday, June, 08,2026

खुला लग्जरी कारों के काफिले का राज... प्रमोद के खिलाफ एक और FIR

जयपुर: चर्चित प्रॉपर्टी कारोबारी एवं कथित माफिया प्रमोद शर्मा के खिलाफ मानसरोवर थाने में एक और एफआईआर दर्ज हुई है। इस वार वैशाली नगर निवासी एक प्रॉपर्टी व्यवसायी ने आरोप लगाया है कि प्रमोद शर्मा ने अपने रसूख और प्रभाव का भय दिखाकर उससे कई वीआईपी नंबर वाली महंगी गाड़ियां अपने कब्जे में ले ली, किस्तें भरने के लिए दबाव बनाया और बाद में वाहन लौटाने से भी इनकार कर दिया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

दर्ज एफआईआर के अनुसार पीड़ित प्रॉपर्टी खरीद-फरोख्त का व्यवसाय करता है। करीब एक वर्ष पहले प्रॉपर्टी कारोबार के सिलसिले में उसकी मुलाकात प्रमोद शर्मा से हुई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि प्रमोद शर्मा ने खुद को बड़ा प्रॉपर्टी कारोबारी और ऊंचे राजनीतिक एवं प्रशासनिक संपकों वाला व्यक्ति बताते हुए उससे नजदीकियां बढ़ाई। आरोप है कि प्रमोद शर्मा ने उसे भरोसे में लेकर कहा कि यदि वह उसके साथ काम करेगा तो उसे बड़ा फायदा होगा। इसी दौरान उसने एक फॉर्च्यूनर लेजेंडर कार की मांग की और कहा कि वह इसका उपयोग अपने काफिले में करेगा।

वीआईपी नंबर के लिए खर्च करवाए 15 लाख

शिकायत के अनुसार प्रमोद शर्मा के कहने पर फॉर्च्यूनर कार खरीदी गई और वीआईपी नंबर लेने के लिए करीब 15 लाख रुपए अतिरिक्त खर्च किए गए। आरोप है कि वाहन खरीदने के बाद से ही कार प्रमोद शर्मा के कब्जे में है। पीड़ित का कहना है कि कुछ समय बाद प्रमोद शर्मा ने और वीआईपी नंबर वाली गाड़ियों की मांग शुरू कर दी। विरोध करने पर कथित तौर पर धमकी दी गई कि पहले दी गई गाड़ी भी वापस नहीं मिलेगी।

कर्ज लेकर खरीदी चार और गाड़ियां

एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि दबाव के चलते पीड़ित ने कर्ज लेकर चार अन्य वाहन भी खरीदे और उन्हें वीआईपी नंबरों के साथ प्रमोद शर्मा को उपलब्ध कराया। इन वाहनों का उपयोग प्रमोद शर्मा और उसके सहयोगी करते रहे, जबकि उनकी किस्तें भरने का दबाव लगातार पीड़ित पर बनाया जाता रहा।

काफिले की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर करता था प्रदर्शन

शिकायत के अनुसार प्रमोद शर्मा कथित रूप से वीआईपी नंबर वाली गाड़ियों के बड़े काफिले का प्रदर्शन करता था और उनकी वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड करता था। रिपोर्ट में पीड़ित ने बताया कि प्रमोद शर्मा और उसके सहयोगियों के भय के कारण वह फिलहाल विदेश में रह रहा है और वहीं से शिकायत भेजी है। उसने पुलिस से हड़पी गई गाड़ियों की बरामदगी, सुरक्षा उपलब्ध कराने और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। मामले में मानसरोवर थाना पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318(4), 316(2), 308(2) और 61(2) के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

फर्जी दस्तावेज तैयार कराने का आरोप

रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि प्रमोद शर्मा ने कई बार धमकाकर उससे कई कागजों पर हस्ताक्षर करवाए और फर्जी दस्तावेज तैयार किए। इन दस्तावेजों का उपयोग गाडियों और धनराशि पर कब्जा बनाए रखने के लिए किया गया। पीड़ित ने कहा कि उसे बाद में पता चला कि प्रमोद शर्मा के खिलाफ पहले से कई विवाद और आपराधिक मामले दर्ज हैं तथा वह अपने प्रभाव का भय दिखाकर लोगों से पैसे और संपत्तियां हड़पता है।

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