Friday, April, 17,2026

850 सीटें... 33% महिला आरक्षण पर लगेगी मुहर !

नई दिल्ली: संसद का विशेष सत्र गुरुवार से शुरू हो रहा है, जिसमें केंद्र सरकार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए अहम विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम-2026 पेश करेगी। प्रस्तावित 131वें संविधान संशोधन के तहत लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों को बढ़ाकर अधिकतम 850 करने की योजना है। इसमें 815 सीटें राज्यों और 35 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए होंगी। सरकार परिसीमन विधेयक भी पेश करेगी और अंतिम सीट संख्या का निर्णय परिसीमन आयोग करेगा। प्रस्ताव के अनुसार कुल सीटों में 33 प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, जिससे उनकी राजनीतिक भागीदारी बढ़ेगी।

इस बिल को पास कराना केंद्र की प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कहा था कि यदि 2029 में लोकसभा और विभिन्न विधानसभाओं के चुनाव महिला आरक्षण के पूर्ण रूप से लागू होने के साथ कराए जाते हैं तो भारतीय लोकतंत्र और अधिक मजबूत तथा जीवंत बनेगा। हालांकि, विपक्ष के कई दल परिसीमन प्रावधानों का विरोध कर रहे हैं और इसके खिलाफ मतदान करने की तैयारी में हैं। विपक्षी दलों ने बुधवार को कहा कि वे महिला आरक्षण के पक्ष में हैं, लेकिन परिसीमन विधेयक का एकजुट होकर विरोध करेंगे। जिसके चलते गुरुवार को संसद में टकराव देखने को मिल सकता है। तीन दिन चलने वाले विशेष सत्र में सरकार महिला आरक्षण विधेयक समेत कुल तीन बिल पेश करेगी।

इन तीन अहम विधेयकों पर होगी चर्चा

1. संविधान (131वां संशोधन) बिल लोकसभा सीटें 850 करने का प्रस्ताव है। राज्यों से 815 और केंद्र शासित प्रदेशों से 35 सीटें होंगी। परिसीमन के लिए 'जनसंख्या' की परिभाषा में बदलाव किया जाएगा, हालांकि 2011 की जनगणना को आधार बनाया जाएगा।
2. परिसीमन (संशोधन) बिल नई जनगणना के आधार पर सीटों का पुनर्वितरण किया जाएगा। इसके लिए परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा।
3. केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) बिल यह विधेयक पुडुचेरी, दिल्ली और जम्मू-कश्मीर के कानूनों में संशोधन करता है, ताकि उन्हें नए परिसीमन नियमों और महिला आरक्षण (संविधान के अनुच्छेद 334-A) के अनुरूप बनाया जा सके। इसके तहत पुडुचेरी में नामांकित सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 5 करने का प्रस्ताव है, जिनमें 2 महिलाएं होंगी।

महिला आरक्षण विधेयक की प्रमुख बातें

  • प्रस्तावित 850 सीटों में से एक तिहाई सीटें महिला उम्मीदवारों के लिए।
  • यह कानून लागू होने के बाद 15 वर्षों की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा, जिसे बाद में बढ़ाया भी जा सकता है।
  • हर परिसीमन के बाद आरक्षित सीटों का रोटेशन, ताकि समान प्रतिनिधित्व हो।
  • लोकसभा के साथ-साथ राज्य विधानसभाओं और दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू-कश्मीर में भी लागू।
  • राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी।

परिसीमन विधेयक का विरोध करेगा विपक्ष

विधेयक पेश किए जाने से एक दिन पहले बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर कई विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक हुई, जिसमें यह फैसला किया गया कि इसके परिसीमन से संबंधित प्रावधानों का पुरजोर विरोध किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि लोकसभा की वर्तमान 543 सीटों के आधार पर वर्ष 2029 से महिला आरक्षण लागू किया जाए। खरगे ने कहा कि हम महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन सरकार इसे राजनीतिक कारणों से आगे बढ़ा रही है ताकि विपक्ष को दबाया जा सके। इसलिए हमने परिसीमन बिल के विरोध का निर्णय लिया है। पूरा विपक्ष बिल के खिलाफ वोट करेगा। मीटिंग में राहुल गांधी और टीएमसी, आरजेडी, शिवसेना (यूबीटी), एनसीपी (शरद गुट) और AAP नेता भी शामिल हुए।

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