Thursday, April, 30,2026

झुंझुनूं बना मिसाल: 15 वर्ष पुराने सभी मामलों का निपटारा

जयपुर/झुंझुनूं: जमीन विवादों के मुकदमों में पीढ़ियां गुजर जाने की पुरानी कहावत को अब राजस्थान में बदलने की कोशिश रंग लाने लगी है। जयपुर संभाग के झुंझुनूं जिले ने एक मिसाल पेश करते हुए राजस्व न्यायालयों में 15 वर्ष से अधिक समय से लंबित सभी मामलों का सफलतापूर्वक निस्तारण कर दिया है। संभागीय आयुक्त वी. सरवन कुमार की अध्यक्षता में गठित एरियर रिव्यू कमेटी की लगातार समीक्षा और सख्ती का ही परिणाम है कि तीन माह पहले तक 15 से 20 वर्ष पुराने करीब 400 प्रकरण लंबित थे, जिन्हें जनवरी से मार्च 2026 के बीच निपटा दिया गया। अब जिले में 15 वर्ष से अधिक पुराना एक भी मामला लंबित नहीं है।

एरियर रिव्यू कमेटी से आई तेजी

वर्ष 2023 में राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देश पर गठित एरियर रिव्यू कमेटी लगातार वर्षों से लंबित मामलों की समीक्षा कर रही है। संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में हर तीन माह में होने वाली बैठकों में पुराने मामलों के शीघ्र निस्तारण पर विशेष फोकस किया जा रहा है। इस सख्त मॉनिटरिंग का असर अब साफ दिखने लगा है और कई जिलों में पेंडेंसी घट रही है।

जयपुर जिले की स्थिति चिंताजनक

जयपुर में पेंडेंसी सबसे अधिक है। यहां 20 वर्ष से अधिक पुराने 113, 15 से 20 वर्ष के 302, 10 से 15 वर्ष के 1250 और 5 से 10 वर्ष के 3586 मामले लंबित हैं। नए मामलों के मुकाबले निस्तारण की गति धीमी है। मार्च में जितने नए प्रकरण दर्ज हुए, उतने ही निपटाए गए, जिससे पेंडेंसी में कमी नहीं आ पा रही।

संभाग में अब भी 1.66 लाख से अधिक मामले लंबित

झुंझुनूं की उपलब्धि के बावजूद जयपुर संभाग के अन्य जिलों में स्थिति अभी भी चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। संभाग के सात जिलों में राजस्व न्यायालयों में करीब 1 लाख 66 हजार मुकदमे लंबित हैं। इसमें सीकर में 5 वर्ष से अधिक पुराने करीब 7500 मामले, जयपुर में सबसे ज्यादा करीब 37,496 प्रकरण, कोटपूतली-बहरोड़ में करीब 4000 मामले, अलवर में करीब 3500 मामले, खैरथल-तिजारा में करीब 2000 मामले और दौसा में करीब 1000 मामले लंबित है। झुंझुनू में भी अभी 5 वर्ष से अधिक पुराने करीब 5000 मामले लंबित हैं, लेकिन 15 वर्ष से अधिक पुराने मामलों का पूरी तरह निस्तारण बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है।

सीएस के समयबद्ध निस्तारण के निर्देश

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास के सभी जिलों में प्रत्येक कार्य दिवस में सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक अनिवार्य न्यायालय संचालन करने, 3 वर्ष से अधिक पुराने मामलों में तामील प्रक्रिया को प्राथमिकता देने, 100 सबसे पुराने मामलों की पहचान कर शीघ्र निस्तारण करने, मासिक प्रगति रिपोर्ट देने तथा लापरवाही पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए हुए हैं। संभागीय आयुक्त वी. सरवन कुमार ने बताया कि एरियर रिव्यू कमेटी के माध्यम से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और अन्य जिलों में भी पेंडेंसी कम करने के प्रयास जारी हैं।

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