Thursday, January, 29,2026

जयपुर के सार्वजनिक स्थान होंगे अब श्वान मुक्त

जयपुर: राजधानी जयपुर में बढ़ती डॉग बाइट की घटनाओं को देखते हुए नगर निगम ने शहर के सार्वजनिक स्थानों को श्वान मुक्त बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। इस संबंध में जयपुर नगर निगम की ओर से नोटिस जारी किया गया है। नोटिस के अनुसार अब नगर निगम सीमा में संचालित सरकारी और निजी अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, खेल स्टेडियम सहित अन्य सार्वजनिक स्थलों पर आवारा श्वानों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगाई जाएगी।

इसके लिए संबंधित संस्थानों को बाउंड्रीवाल या फेंसिंग कराने और 24 घंटे सुरक्षा गार्ड तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं। नगर निगम ने यह फैसला सार्वजनिक स्थानों पर आने वाले बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया है। नोटिस में अस्पताल और स्कूल संचालकों को इस महीने के अंत तक आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि परिसरों में श्वानों के प्रवेश को हर हाल में रोका जाए, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना न हो।

मुख्य सचिव को देना होगा सुप्रीम कोर्ट में शपथ-पत्र

आवारा श्वानों के प्रबंधन से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 7 जनवरी को प्रस्तावित है। इससे पहले मुख्य सचिव को कोर्ट में शपथ-पत्र प्रस्तुत करना है। इस शपथ-पत्र को तैयार करने के लिए स्वायत्त शासन विभाग ने सभी निकायों से पालना रिपोर्ट मांगी है। निकायों को निर्धारित प्रपत्र में यह रिपोर्ट विभाग को भेजनी होगी। रिपोर्ट के आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किए जाने वाले शपथ-पत्र का प्रारूप तैयार किया जाएगा। नगर निगम और अन्य निकायों की ओर से की गई कार्रवाई की जानकारी इसी दस्तावेज में शामिल की जाएगी। इसे लेकर प्रशासन ने सभी संबंधित संस्थानों को समयबद्ध रूप से निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने को कहा है।

डॉग बाइट के मामलों पर SC का संज्ञान

राजधानी जयपुर में डॉग बाइट की बढ़ती घटनाओं के बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सरकार को आवश्यक कदम उठाने के आदेश दिए थे। इन आदेशों की पालना में स्वायत्त शासन विभाग ने हाल ही में विस्तृत गाइडलाइन जारी की थी। इसी गाइडलाइन के तहत नगर निगम जयपुर ने पहले चरण में क्षेत्र के सभी स्कूल और अस्पतालों को नोटिस जारी कर परिसरों को श्वान-मुक्त करने के निर्देश दिए थे। स्वायत्त शासन विभाग की ओर से 14 नवंबर को जारी गाइडलाइन में जनवरी तक यह कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।

 

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