Friday, June, 27,2025

हाई कोर्ट नहीं कर सकते अनुच्छेद 142 की शक्ति का इस्तेमाल: SC

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शीर्ष अदालत को हासिल शक्ति उच्च न्यायालयों को प्रदान किए जाने का अनुरोध किया गया था। अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को देश के भीतर उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक कोई भी डिक्री या आदेश पारित करने का अधिकार देता है। न्यायाधीश अभय एस ओका और न्यायाधीश उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने कहा कि हम इस तरह के अनुरोध को कैसे मंजूरी दे सकते हैं? इसके लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता है। आप संसद के पास जाइए। पीठ ने कहा कि याचिका में किया गया अनुरोध पूरी तरह से गलत है। संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत प्रदत्त शक्ति केवल इस अदालत को हासिल है, उच्च न्यायालयों को नहीं। इसलिए, हम उच्च न्यायालयों को अनुच्छेद 142 के तहत शीर्ष अदालत को हासिल शक्ति का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट ने गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) अभिनव भारत कांग्रेस की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया।

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